हरियाणा के मुख्य सचिव के द्वारा जारी हुए महामारी अलर्ट आदेश.
एनजीओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को मास्क बांटने की सलाह.
दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 ही लोग

फतह सिंह उजाला
गुरूग्राम। 
कोविड के प्रकोप के चलते हरियाणा राज्य में 3 से 12 जनवरी तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन तथा हरियाणा के मुख्य सचिव ने जारी किए महामारी अलर्ट – सुरक्षित हरियाणा आदेश। दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। एन जी ओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है।

प्रदेश में ‘नो मास्क नो सर्विस
कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क  नहीं पहनने  और सोशल डिस्टन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपया जुर्माना होगा।

रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक आवागमन बंद
प्रतिदिन पॉजिटिव केसों के आधार पर, ग्रुप ए जिलों नामत- गुरुग्राम फरीदाबाद अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जिनमें सभी सिनेमाहॉल, थियेटर,मल्टीप्लैक्स बंद रखने, सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स , स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे । केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी, किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडीयम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इन पाँच जिलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबीशन पर भी प्रतिबंध रहेगा

50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम
यही नहीं, इन पाँच जिलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम सहित इन पाँच जिलों में मॉल और मार्केट शाम पाँच बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं । इन जिलों में बार और रेस्टोरेंट 50ः सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।

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