“सरकारी साजिश”।

अधिवक्ता मुकेश कुल्थिया

भारत सारथी संवाददाता द्वारा गुरुग्राम निवासी अधिवक्ता मुकेश कुल्थिया से प्राप्त की गई जानकारी अनुसार 10 एवं 15 वर्ष पुराने डीजल या पेट्रोल वाहनों को बंद करना वाहन निर्माताओं एवं उनके डीलर्स को नाजायज़ फायदा पहुँचाने की एक देशव्यापी साजिश है।

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में संशोधित हुआ जिसके तहत अपनी RC का 15 वर्ष पूरे होने के बाद किसी भी वाहन की RC अगले 5 वर्षों के लिए रिन्यू की सकती है, इन वाहनों को बंद करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं।

10 एवं 15 वर्ष पुराने डीजल या पेट्रोल वाहनों को बंद करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं बल्कि 10-एवं 15 वर्ष पूरे होने पर 5-5 वर्षों के लिए रेजिस्ट्रेशन रिन्यू करने का प्रावधान है। किसानों के ट्रैक्टर्स पर कोई पाबंदी नहीं, ऑटो रिक्शा पर कोई पाबंदी नहीं, वर्ष 2000 से निर्मित किसी भी वाहन पर कानूनन कोई पाबंदी नहीं , इन्हें कानूनन इंपाउंड नहीं किया जा सकता ।

इन ग़ैरकानूनी आदेशों के ख़िलाफ़ गुरुग्राम निवासी अधिवक्ता मुकेश कुल्थिया द्वारा दायर याचिकाएँ गुरुग्राम कोर्ट एवं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं।

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