सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने और सामाजिक दूरी के नियम की पालना नहीं करने वालों के होंगे चालान *कोविड प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित एसओपी की पालना सभी के लिए अनिवार्य * गुरूग्राम, 02 दिसंबर। जिला में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन सख़्त हो गया है । आमजन के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियम का पालन अनिवार्य किया गया है। ऐसा नही करने वाले लोगों के चालान किए जाएंगे। ये आदेश उपायुक्त डा. यश गर्ग ने प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज द्वारा नए वेरिएंट ओमिक्रोन के संक्रमण की रोकथाम के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना में जारी किए हैं। आदेशों में सभी ज़िलावासियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड प्रोटोकॉल की पालना अनिवार्य की गई है। जारी आदेशों में सभी विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों, उद्योगों, बिजनेस कॉम्पलैक्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि, जहां ज्यादा भीड़भाड़ होने की संभावना हो, वहां संबंधित विभागों जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निगम तथा मार्केट कमेटी द्वारा आमजन के फेस मास्क ना पहनने पर चालान किए जाएंगे। सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को कोविड प्रोटोकोल को लेकर निर्धारित स्टैंडर्ड ऑप्रेेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) का गंभीरता से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा में वर्णित एसओपी की पालना अनिवार्य की गई है। Post navigation गुरुग्राम विश्वविद्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ अतिरिक्त आयुक्त डा. वैशाली शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक