– निगमायुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने जारी किए आदेश गुरूग्राम, 9 नवम्बर। नगर निगम गुरूग्राम के सैक्टर-34 स्थित कार्यालय परिसर में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरने, भाषण, जुलूस, नारेबाजी, बैनर और तख्तियां लिए हुए प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध है। इस बारे में नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। निगमायुक्त द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि सैक्टर-34 स्थित सी-1 इनफोसिटी परिसर में नगर निगम गुरूग्राम सहित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व हरियाणा एक्साईज एंड टैक्सेशन विभागों के कार्यालय भी हैं। इन सरकारी कार्यालयों में आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं तथा उनके साथ सीधे संवाद होता है। परिसर में धरना-प्रदर्शन होने से आम जनता सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बाधा होती है तथा गाडिय़ों एवं लोगों की आवाजाही भी प्रभावित होती है, जो कि लोगों की सुरक्षा को भी खतरा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्यालय परिसर में बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन, भाषण, जुलूस, नारेबाजी, बैनर और तख्तिायां लिए हुए प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। Post navigation हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उप-नियमों की दृढ़ता से की जाए पालना-डा. वैशाली शर्मा सरकार की योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक ले जाएं पूर्व सैनिक-मुख्यमंत्री