– अतिरिक्त निगमायुक्त ने नगर निगम गुरूग्राम की विज्ञापन शाखा के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

गुरूग्राम, 9 नवम्बर। नगर निगम गुरूग्राम की अतिरिक्त आयुक्त डा. वैशाली शर्मा ने कहा कि निगम क्षेत्र में हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उप-नियमों-2018 की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित की जाए। अगर कोई व्यक्ति बिना स्वीकृति के विज्ञापन प्रदर्शित करता है, तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई हो।

अतिरिक्त निगमायुक्त ने उक्त निर्देश मंगलवार को नगर निगम गुरूग्राम की विज्ञापन शाखा के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि निगम सीमा में जो भी होर्डिंग-बोर्ड व अन्य विज्ञापन सामग्री बिना स्वीकृति प्राप्त किए प्रदर्शित की गई है, उसे हटाया जाए तथा उल्लंघनकर्ताओं पर नियमानुसार जुर्माना करने के साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। उन्होंने कहा कि अवैध विज्ञापन सामग्री को हटाने का एक्शन प्लान तैयार करके सप्ताह में एक दिन वृह्द स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाए। इसके लिए जोन वाईज विशेष स्कवायड बनाए जाएं।

बैठक में चीफ टाऊन प्लानर मधुस्मिता मोईत्रा ने सुझाव दिया कि वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष डिमोलिशन स्कवायड बनाई जाएं तथा कार्रवाई के दौरान संबंधित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस पर अतिरिक्त निगमायुक्त ने कहा कि जोनवाईज स्कवायड बनाकर उनके लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे तथा जोनवाईज की गई कार्रवाई का रिकार्ड तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक रूप से बड़े स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।

बैठक में संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) हरीओम अत्री, चीफ टाऊन प्लानर मधुस्मिता मोईत्रा, एटीपी सिद्धार्थ खंडेलवाल, सहायक अभियंता (विज्ञापन) नईम हुसैन उपस्थित थे।

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