– संयुक्त आयुक्त-1 सुमित कुमार के नेतृत्व में इनफोर्समैंट टीम ने राजीव चौक से सोहना चौक तक हटाए अवैध होर्डिंग बोर्ड एवं अन्य प्रचार सामग्री

गुरूग्राम, 25 अक्तुबर। सार्वजनिक स्थानों, बिजली के खंबों एवं सडक़ के किनारों पर लगे अवैध होर्डिंग बोर्ड व प्रचार सामग्री एक ओर जहां शहर को गंदा करती हैं, वहीं दूसरी तरफ यातायात संचालन में भी बाधा उत्पन्न करते हैं।

नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अवैध होर्डिंग बोर्ड एवं प्रचार सामग्री के खिलाफ सोमवार से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके तहत संयुक्त आयुक्त-1 के नेतृत्व में इनफोर्समैंट टीम ने सोमवार को राजीव चौक से सोहना चौक तक रेलवे रोड़ के दोनों तरफ अवैध प्रचार सामग्री को हटाया। टीम ने सार्वजनिक स्थानों, दीवारों, बिजली के खंबों एवं संकेतकों के आसपास लगे सभी प्रकार के होर्डिंग बोर्ड को हटाने की कार्रवाई की। पूरी कार्रवाई संयुक्त आयुक्त सुमित कुमार के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में संपन्न हुई।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के अनुसार सार्वजनिक संपत्ति, बिजली के खंबों, सार्वजनिक दीवारों एवं सडक़ के किनारों पर अनाधिकृत एवं अवैध रूप से प्रचार सामग्री या होर्डिंग बोर्ड लगाना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ हरियाणा संपत्ति विकरण रोकथाम अधिनियम-1989 के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसमें भारी जुर्माना लगाने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज करवाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से लगे होर्डिंग बोर्ड एवं अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री से शहर गंदा दिखाई देता है। साथ ही यातायात संचालन में भी बाधा उत्पन्न होती है। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो आगे भी लगातार जारी रहेगी।

error: Content is protected !!