गुरूग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर-34 के लिए 3 अक्टूबर रविवार को होने वाले उप-चुनाव के दृष्टिगत जिलाधीश ने मतदान केंद्रों की 200 मीटर परिधि में लगाई धारा-144 गुरूग्राम, 1 अक्टूबर। जिलाधीश डा. यश गर्ग ने गुरूग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर-34 के लिए 3 अक्टूबर को होने वाले उप-चुनाव के मदद्ेनजर मतदान केन्द्रों के आसपास की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधीश द्वारा ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं जोकि 3 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आने तक लागू रहेंगे। जिला उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने मतदान केन्द्रों के आस पास कानून व्यवस्था बनाए रखने व उप चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए मतदान केन्द्रों पर धारा-144 लगाने के आदेश दिए हैं। आदेशों में कहा गया है कि मतदान केन्द्रों के चारों ओर की 200 मीटर की परिधि में 4 या इससे अधिक व्यक्तियों के इक्टठा होने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इसके साथ-साथ कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र परिसर में अपने साथ घातक हथियार जैसे शस्त्र, तलवार, लाठी , बरछा , कुल्हाड़ी , जैली , गंडासी , चाकू इत्यादि लेकर नही जा सकता। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। Post navigation सितम्बर माह में नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स से प्राप्त हुए 35.55 करोड़ रूपए गुरूग्राम में 1 से 31 अक्तुबर तक चलेगा स्वच्छ भारत विशेष अभियान