-केवल अनुसूचित जाति के किसानों के लिए है स्कीम’’-लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा’’-इच्छुक किसान 30 सितंबर तक करे आवेदन’ ’गुरुग्राम, 20 सितंबर।’कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान देने हेतु, अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले किसानों से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए है। जिला उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने अनुदान योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने प्रदेश के सभी जिलों से वर्ष 2021-22, अनुसूचित जाति स्कीम के तहत बैट्री चलित स्प्रे पंप पर अनुदान देने के लिए इच्छुक किसानों से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए है। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। डॉ गर्ग ने बताया कि इस स्कीम के तहत आवेदनकर्ता किसान को कीमत का 50 प्रतिशत अथवा ₹2500 दोनों में से जो भी कम होगा, इसके आधार पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। डॉ गर्ग ने स्कीम के नियम व शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदनकर्ता किसान संबंधित जिले का स्थायी निवासी हो, साथ ही उसके पास अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदनकर्ता ने उक्त स्कीम के तहत पिछले चार वर्षों में कोई भी अनुदान ना लिया हो। उन्होंने कहा कि इच्छुक किसान किसी भी जीएसटी धारक विक्रेता से उपरोक्त पंप की खरीदारी कर सकता है। उपायुक्त ने कहा कि इस बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए किसान जिला गुरुग्राम के उप कृषि निदेशक व सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय से अथवा टोल फ्री नंबर 1800-180-2117, 0172-2521900 पर संपर्क कर सकते हैं। Post navigation 1947 के विभाजन का दर्द – बुजुर्गों की जुबानी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं से हरियाणा राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित -डीसी