गुरुग्राम,5 सितम्बर। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 11 सितंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव ललिता पटवर्धन ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है तथा इसकी प्रक्रिया बिलकुल संक्षिप्त व साधारण है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है तथा इसमें सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। इस दौरान वाहन दुर्घटना मुआवजा केस संबंधी मामले, मजदूरी विवाद, दीवानी मामले जैसे बैंक ऋण, राजस्व, नौकरी से संबंधित मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण आदि संबंधित विवाद, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा से संबंधित मामले, बिजली-पानी बिल संबंधित मामले, चेक बाउंस आदि मामले रखे जाएंगे Post navigation क्या हरियाणा में हो सकते हैं मध्यवर्ती चुनाव? पैरालिंपिक खिलाड़ियों की उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत – राव इंदरजीत