सरकारी विभाग राइट टू सर्विस एक्ट में निर्धारित समयावधि अनुसार नागरिकों को जनसुविधाओं व सेवाओं का लाभ देना करें सुनिश्चित -उपायुक्त

गुरूग्राम, 28 अगस्त। उपायुक्त डा. यश गर्ग ने कहा कि सरकारी जनसुविधाओं व सेवाओं से जुड़े विभाग सेवा का अधिकार अधिनियम की पालना गंभीरता से पूरी करना सुनिश्चित करें। यह संबधित विभागीय अधिकारी का दायित्व है कि उनके विभाग में सेवा के लिए प्राप्त आवेदन का निपटारा राइट टू सर्विस एक्ट में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए।

उपायुक्त ने कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट की अनुपालना प्रत्येक विभाग को करनी होगी। सेवा का अधिकार अधिनियम के अनुसार सेवाएं मुहैया होने से आमजन को सुविधा मिलेगी और कार्यालयों में भी आवागमन कम होगा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी सेवाओं को राइट टू सर्विस रूल के अनुसार पूरा करें। जिस कार्य के लिए जो समय सीमा सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट में सुनिश्चित की है, उससे अधिक वक्त किसी कार्य को पूरा करने में नहीं लगना चाहिए और निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करते हुए आवेदकों को राहत पहुंचाई जाए। सरल केंद्रों के माध्यम से विभिन्न विभागों की पांच सौ से अधिक सेवाएं ऑनलाईन चलाई जा रही हैं, ऐसे में पूरी पारदर्शिता के साथ तय सीमा में कार्य पूर्ण करने में प्रशासनिक स्तर पर सहयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाईसेंस, वाहनों की आरसी, परमिट, लाईसेंस नवीनीकरण, रिहायशी प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड बनाने जैसी अनेक सेवाएं सरकार द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर पूरी की जा रही हैं। आवेदक को उसके मोबाइल फोन पर ही कार्य के बारे में सूचना दे दी जाती है। उन्होंने कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट के अनुरूप परिवहन, समाज कल्याण, बिजली वितरण निगम, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण, पुलिस, शहरी निकाय सहित अन्य विभाग भी जनसेवा कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी निरंतर निभाते हुए कार्य करें। वहीं खाद्य एवं पूर्ति, रोजगार, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, मत्स्य पालन के माध्यम से भी राइट टू सर्विस एक्ट से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

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