एक सप्ताह के अंदर उपायुक्त कार्यालय व निगम आयुक्त कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं आपत्ति’ गुरुग्राम, 29जुलाई।’ राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार 15 जनवरी 2021 को प्रकाशित की गई नवीनतम मतदाता सूची पर आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इच्छुक व्यक्ति मतदाता सूची को लेकर अपनी आपत्तियां एक सप्ताह के भीतर उपायुक्त कार्यालय तथा नगर निगम गुरूग्राम के कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद कोई भी आपत्ति दर्ज नही की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला प्रशासन के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार विधानसभा की नवीनतम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 जनवरी 2021 को किया गया था। इसकी प्रतियां उपायुक्त कार्यालय गुरुग्राम व आयुक्त नगर निगम गुरुग्राम के कार्यालय में उपलब्ध है। यदि किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची से संबंधित कोई भी आपत्ति या एतराज है, तो वह एक सप्ताह के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। एक सप्ताह की समयावधि के उपरांत प्राप्त हुए किसी भी आपत्ति या एतराज को स्वीकार नही किया जाएगा। Post navigation वीरवार को जिला में 70 टीकाकरण केन्द्रों पर 14 हजार 249 लोगों को लगाई कोरोना रोधी वैक्सीन उपायुक्त ने अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस दो एंबुलैंस का रिबन काटकर शुभारंभ