– भोंडसी क्षेत्र की वैष्णव कॉलोनी में 8 निर्माणाधीन भवनों, 15 डीपीसी व 7 चारदीवारियों को किया गया धराशायी
– नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पूर्व बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति लेना है जरूरी
– संयुक्त आयुक्त-4 सुमित कुमार के निर्देश पर सहायक अभियंता नईम हुसैन व कनिष्ठ अभियंता सचिन कुमार की टीम ने की कार्रवाई

गुरूग्राम, 23 जुलाई। नगर निगम गुरूग्राम के स्वीकृति लिए बिना अनाधिकृत रूप से किए जा रहे निर्माणों पर शुक्रवार को नगर निगम गुरूग्राम का पीला पंजा जमकर चला। भोंडसी क्षेत्र में अवैध रूप से बसाई जा रही वैष्णव कॉलोनी में पीले पंजे ने 30 अवैध निर्माणों को धराशायी किया।

शुक्रवार को संयुक्त आयुक्त-4 सुमित कुमार के निर्देश पर सहायक अभियंता(इनफोर्समैंट) नईम हुसैन व कनिष्ठ अभियंता सचिन कुमार की टीम जेसीबी लेकर अवैध रूप से विकसित की जा रही वैष्णव कॉलोनी में पहुंची। टीम ने जेसीबी की मदद से यहां पर अनाधिकृत एवं अवैध रूप से किए जा रहे 8 निर्माणाधीन भवनों, 15 डीपीसी स्तर के निर्माणों तथा 7 चारदीवारियों को तोडऩे की कार्रवाई पूर्ण की। किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल टीम के साथ मौजूद रहा।

उल्लेखनीय है कि नियम के तहत किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पूर्व बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करवाना अनिवार्य है। बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाईन व्यवस्था की गई है तथा इसके लिए आर्किटैक्टों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आर्किटैक्ट ऑनलाईन आवेदन करके बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति लेते हैं तथा यह सुनिश्चित करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है कि निर्माण स्वीकृति बिल्डिंग प्लान के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करवाए शुरू किए जाने वाले निर्माण को अनाधिकृत एवं अवैध माना जाएगा तथा ऐसे निर्माणों को तोडऩे की कार्रवाई इनफोर्समैंट टीमों द्वारा की जा रही है। इसके अलावा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लेने वाले निर्माणों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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