– पालिकाओं की तहबाजारी पर भूमि, किराए पर दुकान या मकान, लीज, लाईसैंस फीस पर 31 दिसम्बर 2020 को 20 वर्ष या इससे अधिक अवधि से काबिज इस पॉलिसी के अंतर्गत स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने के योग्य हैं
– काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए कलैक्टर रेट से भी कम करनी होगी अदायगी
– परिवार पहचान पत्र धारक आवेदन एवं विस्तृत जानकारी के लिए www.ulbharyana.gov.in तथा http://ulbshops.ulbharyana.gov.in पर करें संपर्क

गुरूग्राम, 5 जुलाई। हरियाणा सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन एवं विस्तृत जानकारी के लिए परिवार पहचान पत्र धारक विभाग की वैबसाईट www.ulbharyana.gov.in तथा http://ulbshops.ulbharyana.gov.in पर संपर्क करें।

इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम के जोनल टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि इस योजना में ऐसे व्यक्ति स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने के योग्य हैं, जो पालिकाओं की तहबाजारी पर भूमि, किराए पर दुकान या मकान, लीज, लाईसैंस फीस पर 31 दिसम्बर 2020 को 20 वर्ष या इससे अधिक अवधि से काबिज हैं। उन्होंने बताया कि काबिज व्यक्ति को कलैक्टर रेट से भी कम कीमत में मालिकाना हक मिलेगा। इस योजना के तहत आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि  नगर निगम गुरूग्राम की दुकानों, मकानों, भूमि पर तहबाजारी, किराएदार, लीज या लाईसैंस फीस के रूप में 20 वर्ष या इससे अधिक की अवधि से काबिज पात्र व्यक्ति इस योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करें। यह योजना सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से लागू कर दी गई है।

error: Content is protected !!