गांव बालियावास में लगभग 70 एकड़ जमीन को कब्जामुक्त करवाकर नगर निगम की मलकियत संबंधी बोर्ड किए स्थापित

गुरूग्राम, 25 जून। अतिक्रमण तथा अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम गुरूग्राम द्वारा शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। इसके तहत गांव बालियावास में लगभग 70 एकड़ निगम भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करवाकर नगर निगम गुरूग्राम की मलकियत संबंधी बोर्ड स्थापित किए गए।

शुक्रवार को जोन-3 क्षेत्र के सहायक अभियंता (इनफोर्समैंट) अजय शर्मा 5 जेसीबी, इनफोर्समैंट टीम तथा पुलिस बल के साथ गांव बालियावास पहुंचे। यहां पर नगर निगम गुरूग्राम की लगभग 70 एकड़ जमीन पर लोगों द्वारा क्रिकेट एवं फुटबॉल ग्राऊंड एवं स्पॉर्टस अकेडमी तथा चारदीवारी आदि करवाकर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। टीम ने जेसीबी की मदद से सभी अवैध गतिविधियों को हटाया तथा नगर निगम गुरूग्राम की मलकियत संबंधी बोर्ड स्थापित किए। बोर्ड के माध्यम से आमजन को सूचित किया गया कि यह भूमि नगर निगम गुरूग्राम की मलकियत है। इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करने वाले अथवा मलबा डालने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीम में कनिष्ठ अभियंता मंदीप, पटवारी सुनील यादव तथा 150 पुलिसकर्मी उपस्थित थे। जमीन को कब्जामुक्त करवाकर मौके पर ही बागवानी शाखा के कर्मचारियों ने पौधारोपण शुरू कर दिया है।

वहीं दूसरी ओर जोन-1 क्षेत्र के सहायक अभियंता (इनफोर्समैंट) हितेष दहिया व कनिष्ठ अभियंता राजकुमार की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में लक्ष्मण विहार में अनाधिकृत निर्माणों पर पीला पंजा चलाया। सहायक अभियंता के अनुसार लक्ष्मण विहार फेज-2 में आरके इन्कलेव सोसायटी में एक व्यक्ति लगभग 200 वर्ग गर्ज भूमि पर अनाधिकृत रूप से फ्लैटों का निर्माण कर रहा था। टीम ने मौके पर पहुंचकर अनाधिकृत निर्माणों को धराशायी करने की कार्रवाई की। इसके साथ ही टीम ने आसपास के क्षेत्र में घरों के सामने अवैध रूप से बनाए गए रैंप आदि भी तोड़े।

उल्लेखनीय है कि नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे निगम जमीनों से अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों को हटाएं, ताकि इन जमीनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन जमीनों पर जनता के लिए विभिन्न प्रकार की नागरिक सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं या इन पर कमर्शियल भवन विकसित करके नगर निगम के राजस्व में बढ़ौतरी की जा सकती है। अनाधिकृत निर्माणों के बारे में निगमायुक्त ने कहा कि नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पूर्व उसका बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करवाना अनिवार्य है। बिना बिल्डिंग प्लान स्वीकृति के किए जाने वाले निर्माण को अनाधिकृत माना जाएगा तथा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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