गुरुग्राम, 6 जून। गुरुग्राम के उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिला में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की शादी के समय दी जाने वाली आर्थिक सहायता तथा लड़कियों की शादी के लिए दी जाने वाली कन्यादान राशि और किसी कारण से श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि आवेदन करने के 48 घंटे के अंदर आवेदनकर्ता को मिल जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब वर्ग के कल्याण के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार का ध्येय समाज के अंतिम व्यक्ति तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और वह भी उसे सरलता से मिले। श्रम विभाग के माध्यम से सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कई प्रकार की योजनाएं आ रही है। अब कोरोना काल में जब सभी वर्गों की माली हालत गड़बड़ा गई है, ऐसे में श्रमिकों के लिए लागू सभी योजनाओं का लाभ समय पर दिलवाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

श्रम विभाग की ओर से बताया गया है कि ‘हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’ इन दिनों सैंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है ताकि पंजीकृत श्रमिकों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के आवेदनों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया सरल हो सके। इससे जहां कार्य में पारदर्शिता आएगी वहीं काम में भी तेजी आएगी।

उपायुक्त ने कहा कि आवेदनों के निपटान में देरी करने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी। सरकार ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अन्य राज्यों में वहां की सरकारों द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को दी जाने वाली लाभकारी योजनाओं का अध्ययन करें, अगर हरियाणा सरकार को हितकारी लगेंगी तो उन योजनाओं को अपने प्रदेश के श्रमिकों के लिए यहां भी लागू करने पर विचार किया जा सकता है।

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