अधिक जानकारी के लिए हैल्पलाइन नंबर-8558893911 पर किया जा सकता है संपर्क गुरूग्राम, 3 जून। गुरूग्राम में कोविड मरीजों के लिए आर्थिक राहत पहंुचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निजी मेडिकल काॅलेजों तथा अस्पतालों में उपचार हेतु अधिकतम शुल्क निर्धारित किए हैं। कोई भी निजी मेडिकल काॅलेज तथा अस्पताल उपचाराधीन व्यक्ति से इन निर्धारित शुल्क से अधिक चार्ज नही कर सकता । इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हैल्पलाइन नंबर-8558893911 पर भी संपर्क किया जा सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त डा. यश गर्ग ने बताया कि जिला प्रशासन ने कोविड संक्रमित मरीजों की सहायता के लिए स्वास्थ्य परीक्षण के लिए किए जाने वाले टैस्टों के रेट निर्धारित किए हैं। उन्होंने बताया कि सीटी या एचआरसीटी के लिए 2100 रूप्ये, आईएल-6 के लिए एक हजार रूप्ये, डी डाइमर के लिए 400 रूप्ये, एलडीएच के लिए 250 रूप्ये, सीआरपी-350 रूप्ये, प्रोकैल्सिटोनिन-1500 रूप्ये, फेरिटिन -300 रूप्ये निर्धारित किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि गुरूग्राम जिला में कोरोना मरीजों से प्राइवेट अस्पतालों द्वारा ज्यादा बिल वसूली के मामलों के निपटारे के लिए 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया है। यह तीन सदस्यीय जिला स्तरीय समिति कोरोना मरीजांे से प्राइवेट अस्पतालों द्वारा ज्यादा बिल वसूली की शिकायतों की सुनवाई करेगी और अगर शिकायत सही पाई गई तो सरकार की हिदायत अनुसार अधिक वसूली गई राशि वापिस भी दिलवाएगी। पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत सैक्टर 31 स्थित पाॅलिक्लिनिक में बने सिविल सर्जन कार्यालय या लघुसचिवालय के प्रथम तल पर स्थित नगराधीश कार्यालय में दे सकते हैं। इसके अलावा, शिकायत नगराधीश के ई-मेल पते [email protected] पर भी भेज सकते हैं। Post navigation सरकार के गले की फांस तो नहीं बन जाएगा देवेंद्र बबली कांड हत्या, लूट, डकैती, अपहरण का अपराधी गुरुग्राम पुलिस टीम ने अवैध हथियारों के साथ किया काबू।