जिला में कंटेनमेंट जोन 107 से घटकर हुए 50

 जिलाधीश ने जारी किए नए एलओआर के आदेश 

गुरुग्राम, 24 मई।’ गुरुग्राम जिला में कोरोना संक्रमण अब कम होता दिखाई दे रहा है। इसी कारण से अब जिला में कंटेनमेंट जोन की संख्या 107 से घटकर 50 हो गई है।

 जिलाधीश एवं उपायुक्त डा. यश गर्ग ने सोमवार को जो लार्ज आउटब्रेक रीजन के नए आदेश जारी किए हैं उसके अनुसार जिला में कंटेनमेंट जोन 50 बनाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 14 पाॅजिटिव केस तिगरा पीएचसी के क्षेत्र में पाए गए हैं और दूसरे नंबर पर फिरोजगांधी काॅलोनी पीएचसी का क्षेत्र रहा है जहां पर 8 मामले हैं। चंद्रलोक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में भी 6 केस हैं, बाकि स्वास्थ्य केंद्रो के क्षेत्रों में 1 से लेकर 4 केस ही बचे हैं।

इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट के नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे और अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

1) बड़े प्रकोप वाले चिन्हित क्षेत्रों में आवागमन पर रहेगी उचित रोक’ 

जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि बड़े प्रकोप वाले चिन्हित क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम उस क्षेत्र के एसीपी के साथ तालमेल करके सीमाएं तय करेंगे और उसमें प्रवेश तथा निकासी के पॉइंट निर्धारित किए जाएंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र में आवश्यक सरकारी अथवा आपातकालीन सेवाएं पहुंचाई जाए तथा अधिकृत व्यक्तियों को आवागमन की अनुमति हो। इस संबंध में वे पूर्व नोटिस देने, सीमाएं निर्धारित करने,  आदेशों को लागू करने तथा नियमित रूप से फीडबैक और समीक्षा के कार्यों में स्थानीय निगम पार्षद तथा आरडब्लूए को भी शामिल करेंगे। उस क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगाने का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलिस आयुक्त तथा संबंधित एसडीएम से परामर्श लेकर किया जाएगा।

लोगों की सुविधा के लिये हेल्पलाइन, क्या करे- क्या ना करें,

बचाव उपायों आदि के बारे में सूचनाएं, प्रवेश तथा निकासी स्थानों पर सांझी की जाएंगी। आदेशों में कहा गया है कि यदि व्यक्ति को बड़े प्रकोप वाले क्षेत्र में जाना आवश्यक हो और उसे टाला ना जा सके,  तो इन सावधानियों पर  अमल करना  जरूरी है । इन सावधानियों में  व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल्ड होना चाहिए, एंट्री तथा एग्जिट के समय नाके पर थर्मल स्कैनिंग तथा सिंप्टोमेटिक स्क्रीनिंग की जाए। उस क्षेत्र से जाने वाले सिंप्टोमेटिक व्यक्ति के लिए रैपिड टेस्टिंग सुविधा हो तथा जो भी व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश करें उसे बरती जानी सावधानियों के बारे में बताया जाए और उसे सूचना के लिए पंपलेट तथा मास्क भी दिया जाए।

’2) सघन स्वास्थ्य जांच अभियान –’ 

 जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि बड़े प्रकोप वाले क्षेत्रों में हर घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की डोर टू डोर स्क्रीनिंग तथा थर्मल स्कैनिंग के लिए पर्याप्त संख्या में टीम सिविल सर्जन गुरुग्राम द्वारा लगाई जाएंगी। ये सभी टीमें सिविल सर्जन के दिशा निर्देश पर काम करेंगे और इन टीमों को पीपीई किट तथा स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग आदि के उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे। 

3) इन उपायों की वजह से कम से कम प्रतिकूल सामाजिक- आर्थिक प्रभाव पड़े, यह भी ध्यान रखा जाएगा—’ 

बड़े प्रकोप वाले क्षेत्रों में इन उपायों को लागू करते समय वहां पर सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के संचालन को अनुमति होगी।  इनके समय, दिन तथा श्रेणी के विभाजन  के लिए संबंधित एसडीएम द्वारा उस क्षेत्र के निगम पार्षद, मार्केट एसोसिएशन तथा आरडब्लूए के साथ विचार विमर्श करके संचालन की गाइड लाइन बनाई जाएंगी।

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