गुरुग्राम, 19 मई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने गरीब परिवारों से आग्रह किया कि वे बैंक में जाकर फार्म भरें ताकि उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिल सके। इस योजना के तहत फार्म 31 मई तक भरे जाएंगे।

उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने इस बारे में जानकारी दते हुए कहा कि कोई भी बीपीएल या 1.80 लाख रूपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार सीएम- cm-psy.haryana.gov.in पंजीकरण करवा सकता है या फिर सीएससी से भी संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए प्रीमियम की पहली किस्त खाताधारक के खाते में होनी जरूरी है। जैसे ही उसके खाते से किस्त का प्रीमियम कटेगा तो सरकार की ओर से उसके खाते में प्रीमियम की राशि जमा करवा दी जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिन गरीब परिवारों के ऐसे व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो गई है और वे किसी कारणवश इस योजना के लाभ के लिए फार्म नहीं भर पाए, उन्हें सरकार की ओर से दो लाख रुपए की राशि का लाभ दिया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 330 रूपए बीमा प्रीमियम की राशि का भुगतान किया जाएगा। यह योजना 18 से 50 वर्ष तक की आयु के लोगों के लिए है, जिसका सालाना प्रीमियम 330 रुपए है। बीपीएल के पात्र परिवारों के लिए इस योजना का प्रीमियम उनके खाते से कटने के बाद भविष्य मेें भी हर वर्ष उनके खाते में जमा करवाया जाता रहेगा। इस योजना के तहत प्रदेश के पात्र व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा इससे पहले भी कोविड महामारी के दौरान बीपीएल परिवारों के लिए वित्तीय सहायता की कई योजनाएं चला रही है।

कोविड संक्रमित बीपीएल परिवार के होम आईसोलेशन में रहकर इलाज लेने वाले को एकमुश्त 5 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, निजी अस्पताल में उपचार करवाने वाले बीपीएल परिवार के व्यक्ति के इलाज के लिए अस्पताल को अधिकतम सात दिन के लिए 5 हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से राशि प्रदान करने की योजना है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मरीजों का इलाज करने के लिए निजी अस्पतालों को प्रतिदिन प्रति मरीज एक हजार रुपए की राशि दिए जाने का भी प्रावधान है।

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