अपने आपको RTI Activist बताने वाले आरोपी हरिन्द्र धींगड़ा, उसके दोनों बेटों व अन्य साथी आरोपी के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस द्वारा माननीय अदालत में पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका को किया खारिज। आरोपी हरिन्द्र ढीगड़ा, उसके 02 बेटों व उसके 01 साथी आरोपी को योजनाबद्ध तरीके से आम जनता के बैंकों में रखे हुए रुपयों को लोन के तौर पर लेकर करोङों रुपयों का गबन किए जाने के मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके भेजा गया था जेल। इस मामले में संलिप्त आरोपी हरिन्द्र ढीगड़ा की पत्नी पूनम धींगड़ा व बेटे की पत्नी तानी ढीगड़ा द्वारा अग्रिम जमानत के लिए दी गई याचिका को भी माननीय अदालत द्वारा किया खारिज तथा इनके एक अन्य साथी आरोपी सहमल (हुडा कर्मचारी) की अग्रिम जमानत के लिए अगली सुनवाई लिए दी गई तारीख (19.05.2021) दिनाँक 10.05.2021 को अपने आप को RTI Activist बताने वाले आरोपी हरिन्द्र धींगड़ा, उसके 02 बेटों (तरुण धींगड़ा तथा 3. प्रशांत धींगड़ा) द्वारा अपने परिजनों व अन्य साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से आम जनता के बैंकों में रखे हुए रुपयों को लोन के तौर पर लेकर करोङों रुपयों का गबन किए जाने के मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसी कड़ी में तत्परता से कार्यवाही करते हुए गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी हरिन्द्र ढीगड़ा के 01 अन्य साथी आरोपी मोहम्मद शहनवाज आलम को दिनाँक 11.05.201 को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों से संबंधित मामले में गहनता से पूछताछ करने के लिए आरोपियों को माननीय अदालत से पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लेकर पूछताछ की गई व पुलिस पूछताछ के बाद आरोपियों को पुनः माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके नियमानुसार भौंडसी जेल भेजा गया था। गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपी हरिन्द्र धींगड़ा जो अपने आपको एक RTI Activist बताता है के द्वारा RTI Act. का नाजायज फायदा उठाते हुए बैंकों/सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों बिल्डर्स तथा नामी संस्थानों, लोगों सहित आम जनता पर सरकारी तन्त्र का भय दिखाकर उन पर दबाव बनाकर पैसें एठनें का काम/धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुए, जो पहले हरिन्द्र ढीगड़ा द्वारा बनाए नए दबाव व डर के कारण नही दी गई थी। प्राप्त शिकायतों पर गुरुग्राम पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नियमानुसार आरोपी के खिलाफ अभियोग अंकित किए गए। आरोपी हरिन्द्र ढींगड़ा, इसके दोनों बेटों व इनके अन्य आरोपी साथी उपरोक्त द्वारा उपरोक्त मामले में अपनी जमानत के लिए माननीय अदालत में याचिका दायर की थी। उपरोक्त आरोपी हरिन्द्र ढीगड़ा, इसके बेटों व इसके उपरोक्त अन्य साथी आरोपी के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस द्वारा माननीय अदालत के सम्मुख पेश किए गए साक्ष्य व तथ्यों के आधार पर तथा आरोपियों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस को लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों को मध्यनजर रखते हुए माननीय अदालत द्वारा आज दिनाँक 17.05.2021 को आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी अभी जेल में ही रहेंगे। इस मामले में संलिप्त आरोपी हरिन्द्र ढीगड़ा की पत्नी पूनम धींगड़ा व बेटे की पत्नी तानी ढीगड़ा द्वारा अग्रिम जमानत के लिए दी गई याचिका को भी माननीय अदालत द्वारा खारिज किया गया तथा इनके एक अन्य साथी आरोपी सहमल (हुडा कर्मचारी) की अग्रिम जमानत के लिए भी अगली सुनवाई के लिए दिनाँक 19.05.2021 निश्चित की गई है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ अंकित अभियोगों का अनुसन्धान गहनतापूर्वक व कुशलतापूर्वक किया जा रहा है तथा आरोपियों के खिलाफ और साक्ष्य व तस्थ जुटाते हुए अन्य साथी आरोपियों की भी जानकारी हासिल की जा रही है। अनुसन्धान के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। Post navigation सीएम के उद्घाटन के बाद भी अधूरा है देवीलाल स्टेडियम का कोविड सेंटर गृहमंत्री अमित शाह ने मनोहर लाल को किया तलब?