कोरोना का असर अदालतों पर भी 30 अप्रैल तक अदालतों में होंगे केवल जरुरी काम ही

गुडग़ांव, 18 अप्रैल (अशोक): कोरोना महामारी ने हर क्षेत्र को प्रभावित कर रख दिया है। जिला अदालतें भी इससे अछूती नहीं रही है। गुडग़ांव जिला अदालत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यप्रताप सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि आगामी 30 अप्रैल तक गुडग़ांव, सोहना व पटौदी की अदालतों में केवल जरुरी मामलों का ही निपटारा किया जाएगा। पुराने मामलों में फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं होगी। अर्जेंट मैटर, जमानत आदि मामलों पर सुनवाई हो सकेगी। नए केस दोपहर एक बजे तक फाइल किए जा सकेंगे। जिला जेल में न्यायिक हिरासत में बंद आरोपियों के मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से होगी।

इसी प्रकार रिमांड बढ़ाए जाने की प्रक्रिया भी वीडियो कांफ्रेसिंग द्वारा ही होगी। इस दौरान मामलों में गवाहियों को टाल दिया गया है। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से आग्रह किया है कि वे फेस मास्क का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी का पालन भी करें। अदालत परिसर को सैनिटाइज कराने का आग्रह भी स्वास्थ्य विभाग से किया गया है। जिला बार एसोसिएशन से भी आग्रह किया गया है कि बेवजह अधिवक्ता व मुवक्किल अदालत में न आएं, ताकि कोरोना के प्रकोप से बचा जा सके। अदालत का स्टाफ भी प्रतिदिन 50 प्रतिशत ही काम पर आएगा।

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