भारत सारथी/ऋषि प्रकाश कौशिक गुरुग्राम। कालका के कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी पर हिमाचल प्रदेश में आपराधिक मामले में सजा होने पर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उनको विधायक पद से हटा दिया है। आज हिमाचल हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई और सुनवाई में अभी फैसला तो नहीं आया है लेकिन प्रदीप चौधरी के वकील ने कोर्ट में दलील रखी कि जब केस चल रहा है तो पुराने फैसले पर स्टे लगा दिया जाए। उनका कहना था कि यदि स्टे नहीं लगा तो चुनाव दोबारा होगा। कोर्ट की ओर से स्टे पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। आने वाले दस दिनों तक कोर्ट की छुट्टियां हैं और आशा है कि उसके बाद स्टे पर फैसला जो सुनाया जाएगा, वह प्रदीप चौधरी के हक में होगा। मेरी जानकारी के अनुसार यदि निलंबित विधायक को उपचुनाव की घोषणा से पूर्व कोर्ट से स्टे मिल जाए तो वह पुन: विधायक पद पर आसीन हो जाएगा और अभी चुनाव आयोग की ओर से कालका सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता भी नहीं कि आने वाले 10-12 दिन में उपचुनाव की घोषणा हो जाए। तो प्रश्न यही है कि स्टे मिलने पर प्रदीप चौधरी फिर एमएलए बहाल हो जाएंगे। Post navigation अनकंट्रोल हुआ कोरोना : गुरुवार को कुल 741 नए केस दर्ज, पटौदी के 45 भाजपा किसानों मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण में की एक नई पहल : विरेन्द्र यादव चेयरमैन