गुरुग्राम, 8 अप्रैल (अशोक): 8 वर्षीया मासूम बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भावना जैन की फास्ट ट्रैक अदालत में वीरवार को सुनवाई हुई। अदालत ने आरोपी के खिलाफ 6 पॉक्सो एक्ट व भादंस की धारा में 376 ए, बी भी जोड़ दी हैं। अदालत ने मानेसर महिला पुलिस थाना द्वारा आरोपी के खिलाफ पेश किए गए चालान के आधार पर आरोपी पर आरोप (चार्ज) तय किए। अदालत अब इस मामले में आगामी 22 अप्रैल को सुनवाई करेगी। पीडि़ता को न्याय दिलाने में जुटी सामाजिक संस्था फरिश्ते गु्रप
की मुख्य सचिव वरिष्ठ अधिवक्ता डा. अंजूरावत नेगी व कुलभूषण भारद्वाज से प्राप्त जानकारी के अनुसार अदालत ने आरोपी पर आरोप तय कर दिए हैं।

अब अदालत में आगे सुनवाई चलेगी। उन्होंने बताया कि पीडि़त परिवार अत्यंत गरीब परिवार है, उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पीडि़त परिवार की ओर से उन्होंने अदालत में याचिका देकर गुहार लगाई है कि पीडि़ता व उसके परिजनों के पुनर्वास के लिए समुचित मुआवजा दिया जाए, ताकि परिवार विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए मामले की पैरवी कर सके और पीडि़ता का सही ढंग से पालन-पोषण भी कर सके। क्योंकि अभी पीडि़ता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं। अदालत इस याचिका पर अगली तारीख पर आदेश पारित करेगी। अदालत में आरोपी भी पुलिस हिरासत में मौजूद रहा और उसे अदालत ने आरोप पढक़र सुनाए। उसके बाद ही उस पर आरोप तय किए गए।

गौरतलब हैकि गत माह 24 मार्च को मानेसर स्थित महिला पुलिस थाना में यूपी मूल के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पड़ोस में ही रहने वाले फैजाबाद यूपी मूल के आदर्श ने मासूम बालिका को बिस्किट देने के बहाने अपने कमरे में बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने भादंस की धारा 363 366, 342, 506 व 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार
कर जेल लिया था, जो अभी भी जेल में ही है। पीडि़त बालिका की हालत नाजुक होने के कारण उसका अस्पताल में उपचार भी कराया गया था। महिला पुलिस थाना प्रभारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी जांच कराई और एक सप्ताह के भीतर ही फास्ट ट्रैक अदालत में आरोपी के खिलाफ चालान भी पेश कर दिया था, ताकि पीडि़ता को न्याय व आरोपी को सजा मिल सके।

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