महिला पुलिस थाना ने एक सप्ताह के भीतर किया आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश गुरुग्राम, 3 अप्रैल (अशोक): जिले के मानेसर क्षेत्र के गांव खोह में गत सप्ताह 8 वर्षीया मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की घटित हुई घटना को मानेसर महिला पुलिस थाना ने गंभीरता से लेते हुए जहां आरोपी को तुरंत काबू कर जेल भेज दिया है, वहीं अपने अथक प्रयासों से मामले की पूरी जांच कर आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान भी पेश कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई फास्ट टै्रक अदालत में चलेगी। मानेसर महिला पुलिस थाना प्रभारी पूनम हुड्डा का कहना है कि मामले की जांच कर चालान को शीघ्र अदालत में पेश करने के पीछे उनकी मंशा यही रही है कि जहां पीडि़ता को न्याय मिल सके, वहीं आरोपी को सख्त से सख्त सजा भी दिलाई जा सके। पुलिस के उच्चाधिकारियों ने महिला थाना प्रभारी के प्रयासों की सराहना भी की है। गौरतलब है कि गत माह 24 मार्च को मानेसर स्थित महिला पुलिस थाना में यूपी मूल के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पड़ोस में ही रहने वाले फैजाबाद यूपी मूल के आदर्श ने मासूम बालिका को बिस्किट देने के बहाने अपने कमरे में बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने भादंस की धारा 363, 366, 342, 506 व 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पीडि़त बालिका की हालत नाजुक होने के कारण उसका अस्पताल में उपचार भी कराया गया था। पुलिस टीम द्वारा सीन ऑफ क्राईम, एफएसएल व फिंगरप्रिंट भी घटना स्थल का निरीक्षण करने पर लिए गए थे। इस मामले में अब शीघ्र ही सुनवाई अदालत में शुरु हो जाएगी। बच्चियों व महिलाओं को न्याय दिलाने में जुटा फरिश्ते गु्रप पीडि़त परिवार को आश्वस्त कर चुका है कि इस मामले की पैरवी अदालत में उनके द्वारा निशुल्क की जाएगी। संस्था के चेयरमैन पंकज वर्मा व मुख्य सचिव वरिष्ठ अधिवक्ता डा. अंजू रावत नेगी का कहना है कि पीडि़त पक्ष की ओर से सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करा ली गई हैं। जैसे ही इस मामले की सुनवाई अदालत में शुरु होगी तो संस्था की अधिवक्ता पीडि़ता को न्याय दिलाने के लिए पुरजोर पैरवी करेंगी। Post navigation कोरोना के बढ़ते मामलों से हर कोई है चिंतित देवदूत संस्था चलाने वाला पंकज गुप्ता पोस्को एक्ट में गिरफ्तार : माईकल सैनी