विज्ञापन शाखा द्वारा हटाए गए अवैध यूनिपोल

– विज्ञापन शाखा के सहायक अभियंत कुलदीप ङ्क्षसह, कनिष्ठ अभियंता सचिन कुमार एवं रोहित हुड्डा की टीम अवैध विज्ञापनों के खिलाफ लगातार कर रही है कार्रवाई

गुरूग्राम, 19 मार्च। नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में किसी भी प्रकार के होर्डिंग बोर्ड, यूनिपोल, वॉलरैप या अन्य प्रकार की विज्ञापन सामग्री लगाने से पूर्व नगर निगम गुरूग्राम से स्वीकृति लेना आवश्यक है। बिना पूर्व स्वीकृति के लगाए जाने वाली विज्ञापन सामग्री अवैध है तथा ऐसे मामलों में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

इसी कड़ी में नगर निगम गुरूग्राम की विज्ञापन शाखा द्वारा क्षेत्र में अनाधिकृत यूनिपोल एवं होर्डिंग बोर्ड के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। विज्ञापन शाखा के सहायक अभियंता कुलदीप सिंह, कनिष्ठ अभियंता सचिन कुमार एवं रोहित हुड्डा की टीम पुलिस बल के साथ अवैध विज्ञापन सामग्री को हटाने का कार्य कर रही है। टीम द्वारा द्वारका एक्सपे्रस-वे के क्षेत्र में सनसिटी सोसायटी के नजदीक तथा बसई फ्लाईओवर के नजदीक अनाधिकृत रूप से लगे यूनिपोल का हटाया गया। इन यूनिपोल के लिए नगर निगम गुरूग्राम से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

संयुक्त आयुक्त हरीओम अत्री के अनुसार नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में किसी भी प्रकार की विज्ञापन सामग्री लगाने से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है। स्वीकृति के लिए ऑनलाईन सुविधा है। इसके लिए निर्धारित की गई फीस का भुगतान करके स्वीकृति लेने का प्रावधान है। अवैध रूप से विज्ञापन सामग्री लगाने वालों के खिलाफ विज्ञापन विंग द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसके तहत अवैध विज्ञापन को हटाने के साथ ही संबंधित पर जुर्माना लगाया जाता है तथा एफआईआर भी दर्ज करवाई जाती है।

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