–    हरियाणा नगर निगम (संचार और कनैक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रचर) उप नियमों-2013 के प्रावधानों के अनुसार एटीएम बूथ पर लगने वाले डिश एंटीना के लिए स्वीकृति लेना है अनिवार्य
–    नगर निगम गुरूग्राम की योजना शाखा द्वारा सभी बैंकों को स्वीकृति लेने हेतु भेजे गए है पत्र
–    नगर निगम गुरूग्राम द्वारा एटीएम बूथों को सील करने के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान

गुरूग्राम, 17 मार्च। हरियाणा नगर निगम (संचार और कनैक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रचर) उप कानूनों-2013 के प्रावधानों के अनुसार एटीएम बूथों पर डिश एंटीना लगाने के लिए बैंकरों या डिश एंटीना इंस्टॉलरों को नगर निगम गुरूग्राम से लाईसैंस प्राप्त करना आवश्यक है। उप कानूनों के अनुसार आवेदक को इसके लिए निर्धारित की गई फीस का भुगतान करना होता है। अब नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ऐसे सभी एटीएम बूथों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी, जहां बिना पूर्व स्वीकृति के डिश एंटीना स्थापित किए गए हैं।   

इस बारे में नगर निगम गुरूग्राम के डीटीपी आरएस बाट ने बताया कि योजना शाखा के अधिकारिक रिकार्ड से जानकारी मिली है कि बैंकरों या डिश एंटीना इंस्टॉलरों ने नगर निगम गुरूग्राम की सीमा के भीतर कई एटीएम कई एटीएम स्थापित किए हैं, लेकिन उनमें डिश एंटीना लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई है। उप नियमों के अनुसार बैंकरों या डिश एंटीना इंस्टॉलर्स को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद एटीएम पर अनाधिकृत रूप से स्थापित डिश एंटीना के नियमितीकरण के लिए आवेदन जमा करवाने के लिए अक्तुबर 2020 से लगातार निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी डिश एंटीना को नियमित करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। नियमितीकरण के लिए सरकार द्वारा 10 हजार रूपए प्रोसैसिंग फीस, 5 हजार रूपए लाईसैंस फीस और 2500 रूपए कंपाऊंडेबल फीस निर्धारित की गई है। संयुक्त आयुक्त हरीओम अत्री ने बताया कि प्लानिंग ब्रांच से रिपोर्ट मिलने उपरान्त इनफोर्समैंट टीमों द्वारा एटीएम बूथों को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। 

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