हरियाणा में एक अप्रैल तक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य

भारत सारथी/कौशिक

नारनौल। आगामी एक अप्रैल तक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद से बिना HSRP वाले वाहनों का मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत चालान काटा जाएगा। हरियाणा में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) को लेकर सरकार सख्त होती नजर आ रही है। अब राज्य में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि आगामी एक अप्रैल से वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद से बिना HSRP वाले वाहनों का मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत चालान काटा जाएगा। यदि वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा है तो वाहन संबंधी किसी भी तरह के कार्यों के लिए आवेदन स्लिप को भी मान्य नहीं किया जाएगा। इस संबंध में स्टॉफ को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

-नहीं हो सकेंगे ये काम

सरकार के निर्देशानुसार बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों के लिए स्थानांतरण, पता परिवर्तन, पंजीकरण या नवीनीकरण, बीमा नवीनीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट की डुप्लीकेट कॉपी, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नेशनल परमिट, लोन का कटना या लोन का आरसी पर चढ़ना इत्यादि जैसे काम नहीं हो सकेंगे।

-कैसे लगवाएं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) के लिए आप अपने संबंधित आरटीओ विभाग में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने साथ वाहन की आरसी व एक आईडी जरूर लेकर जाएं। इसके साथ ही आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको “hsrphr.com” वेबसाइट पर जाना होगा। यहां से आप अपने वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके लिए आपको कुछ जानकारियां वेबसाइट पर देनी होंगी। अपनी व अपने वाहन की कुछ अन्य जानकारियों को बताकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान आपको वेबसाइट पर ही अपने नजदीकी डीलर का चुनाव करना होगा, जिसके बाद आप तय तारीख पर अपने डीलर के पास पहुंच कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।

 HSRP प्लेट की ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो आप www.hsrphr.com पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं।इसके बाद आप से गाड़ी की पूरी जानकारी मांगी जाएगी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर आदि डालने के बाद “CLICK HERE” पर क्लिक करें। इसके बाद वाहन मालिक का नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, बिलिंग पता, शहर और राज्य व अगर GST है तो दें, ये डिटेल्स भरकर “NEXT” पर क्लिक करें। यह सब जानकारी अपलोड करने पर एक नई विंडो खुलेगी। इसमें गाड़ी की RC और आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। सारी जानकारी और कागजात अपलोड करने के बाद मोबाइल फोन पर OTP जेनरेट हो जाएगा। सबसे आखिरी में पेमेंट का विकल्प आएगा। पेमेंट करते ही ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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