-तीन माह में की गई कारवाई की रिपोर्ट तलब चंडीगढ़ 16 फरवरी – प्रदेश में सड़कों व नगर निकायों की भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल ने प्रदेश सरकार को पूरे प्रदेश में पालिका भूमि व सड़कों पर अतिक्रमण,अवैध कब्जों का तकनीकी एवं साइंटिफ़िक सर्वे करवा कर सभी अवैध कब्जे हटवाने के आदेश किये हैं । इसी आदेश में लोकायुक्त ने प्रदेश में सभी नगर निकायों,पीडब्लूडी व जिला प्रशासन जैसी सभी संवेधानिक संस्थाओं को राष्ट्रीय उच्च मार्गों से अतिक्रमण हटवाने के लिए सभी उचित कदम उठाने के आदेश भी किये हैं ।लोकायुक्त ने इन आदेशों पर की गई कारवाई की रिपोर्ट सरकार से तीन माह में तलब की है । शिकायतकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2015 में जीटी रोड पानीपत व समालखा में जीटी रोड,रेलवे रोड, चुलकाना रोड, जौरासी रोड, बिहोली रॉड सहित सभी सड़कों से अतिक्रमण हटवाने के लिए लोकायुक्त को शिकायत की थी ।आरोप लगाया था कि जिला प्रशासन,नेशनल हाइवे अथॉरिटी, नगर निगम,पीडब्ल्यूडी व नगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत से सड़कों पर अतिक्रमण है ।जिस कारण सारा दिन लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है ।इसी शिकायत के चलते वर्ष 2019 में जीटी रोड समालखा पर कई अवैध कब्ज़ों को ध्वस्त किया गया था तो कब्जाधारी हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आये थे ।पूरे मामले की सुनवाई उपरांत लोकायुक्त जस्टिस्ट एनके अग्रवाल ने सरकार को प्रदेश की सभी सड़कों से इन सभी अवैध कब्ज़ों की तकनीकी व साइंटिफिक तरीके से निशानदेही करवा कर अवैध कब्जे हटवाने के आदेश किये हैं । लोकायुक्त ने इन आदेशों पर सरकार द्वारा की गई कारवाई की रिपोर्ट तीन माह में तलब की है । Post navigation जींद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार राजेश पूनिया को अचानक किया गया पदमुक्त ‘भूप्पी’ बने चंडीगढ़ फुटबाल एसोसिएशन के उपप्रधान