आरोपियों से एक देशी कट्टा, 04 जिन्दा कारतूस बरामद’ किए गए. गिरफ्तार आरोपियों पर 50 हजार और पांच-पांच हजार का इनाम. बीते वर्ष 2 सितंबर रात में इंद्रजीत को मारी गई थी गोली. अभी तक इस हत्याकांड में हो चुकी कुल 13 की गिरफ्तारी फतह सिंह उजालापटौदी। शराब कारोबारी को गोली मारकर उसकी हत्या करने की वारदात को अन्जाम देने के मामले में मुख्य उद्धघोषित व ईनामी बदमाश को उसके अन्य 02 ईनामी साथी बदमाशों सहित अपराध शाखा फरुखनगर, गुरुग्राम की पुलिस टीम को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गौरतलब है कि पटौदी क्षेत्र के गांव जाटौली निवासी शराब कारोबारी इंद्रजीत की बीते वर्ष 2 सिंतंबर रात को कैश लेकर घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी हत्याकांड में वाछिंत हत्यारोपियों की गिरफ्तारी पर जानकारी देते एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किये गए तीन मुख्य आरोपियों में से एक भगोड़ा और 50 हजार का इनामी है तथा अन्य दो पर पांच-पांच हजार का इनाम घोषित है। इन तीनो की पहचान अभिषेक पुत्र रामानंद निवासी जाटौली थाना पटौदी जिला गुरुग्रा 50 हजार का ईनाम व अदालत द्वारा उद्धघोषित अपराधी, सतेन्द्र उर्फ लाला पुत्र मदन सिंह निवासी जाटौली थाना पटौदी जिला गुरुग्राम 5000 का ईनामी तथा हरिश पुत्र चन्द्रकिशोर निवासी जाटौली थाना पटौदी जिला गुरुग्राम 5000 का ईनामी बदमाश के रूप में की गई है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इंद्रजीत हत्याकांड में अभी मे कुल 13 लोगों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की जा चुकी है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बतलाया कि इन्होनें 30. अगस्त.2020 की रात को अपने साथी अभिषेक निवासी जाटौली व अन्य साथियों के साथ मिलकर गाँव जाटौली क्षेत्र में दीवान के खेतों में बने कोठङा पर इक्कट्ठा होकर इन्द्रजीत निवासी जाटौली की हत्या करने की योजना बनाई । योजनानुसार 02. सिंतबर .2020 की रात को इन्द्रजीत को गोलियां मारकर उसकी हत्या की वारदात को अन्जाम दिया । इस वारदात के दौरान एक युवक विक्रम को भी गोलियां लगी थी। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि इनके साथी और इस अभियोग की हत्याकाण्ड के मुख्य आरोपी अभिषेक के साथ मृतक इन्द्रजीत का पुराने झगङे को लेकर रंजिश चल रही थी। इस रन्जीश को लेकर मृतक इन्द्रजीत इन्हें भी परेशान करता था। ये काफी दिनों से अभिषेक के साथ मिलकर इन्द्रजीत की हत्या करने की योजना बना रहे थे। इनके साथी अभिषेक ने वर्ष 2019 में भी मृतक इन्द्रजीत पर जानलेवा हमला किया था, जिस सम्बन्ध में थाना पटौदी में पहले से एक मुकदमा दर्ज है। उस मामले में अभिषेक कोर्ट के द्वारा पी.ओ. (उद्घोषित अपराधी) है। Post navigation गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा की रिहर्सल की बड़ा सवाल: क्या किसान मानेंगे केंद्र सरकार का ऑफर