गुरूग्राम, 10 दिसंबर। राज्य सरकार की हिदायत के अनुसार गुरूग्राम जिला में कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट के रेट कम किए गए हैं। इस बारे में सिविल सर्जन डा. विरेंद्र यादव ने जिला के सभी निजी अस्पतालांे तथा प्राईवेट लैबोरेटरियों को लिखित रूप में आदेश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि इन आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। अब निर्धारित किए गए नए रेटो के अनुसार कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट लैब, अस्पताल या कलेक्शन सैंटर पर जाकर करवाने पर व्यक्ति से 700 रूपए प्रति टेस्ट का शुल्क लिया जाएगा। यदि सैंपल मरीज के घर पर जाकर लिया जाता है तो उस परिस्थिति में 900 रूपए प्रति टेस्ट के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे। सिविल सर्जन ने कहा कि कोरोना संक्रमण होने का संदेह होने पर टेस्ट जरूर करवाएं और सभी टेस्टों में सबसे भरोसेमंद टेस्ट आरटीपीसीआर टेस्ट माना जाता है। अब सरकार ने इसके अधिकतम रेट संशोधित कर दिए हैं, उससे अधिक कोई भी अस्पताल या लैब संचालक चार्ज नहीं कर सकता। कोरोना के अन्य प्रकार के टेस्टों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इस महामारी से संबंधित 4 अन्य टेस्ट भी होते हैं जिनके रेट भी सरकार ने निर्धारित कर रखें हैं। उन्होंने बताया कि सीबीएनएएटी टेस्ट के रेट 2400 रूप्ए प्रति टेस्ट, ट्रूनेट टेस्ट के 1250 रूपए, रेपिड एंटीजन टेस्ट 500 रूपए तथा आईजीजी आधारित एलिसा टेस्ट 250 रूपए में करवाए जा सकते हैं। Post navigation निगम पार्षद द्वारा बताए कार्यों को प्राथमिकता दें अधिकारी-मेयर मधु आजाद नूरपुर झाड़सा में नगर निगम गुरूग्राम की बेशकीमती जमीन को कराया कब्जा मुक्त