गुरूग्राम, 4 दिसंबर। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण द्वारा जागरूकता वाहन की शुरूआत की गई है जिसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक प्रताप सिंह सबरवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत किसान अपनी रबी सीजन-2020-21 की फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं। गुरूग्राम जिला में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा का कार्य किया जा रहा है।

इस बारे में जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक प्रताप सिंह सबरवाल ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी फसलों को जोखिम मुक्त बनाने के लिए समय रहते अपनी फसलों का बीमा करवाएं। रबी की फसल में गेंहू, जौ/सूरजमुखी , सरसों ,चना शामिल है। उन्होंने बताया कि बीमा के दौरान 3 प्रकार के जोखिमों को कवर किया जाता है। पहली तरह के जोखिम अनुसार किसान की फसल का बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना तथा अधिसूचित इकाई अथवा किसी खेत के हिस्से पर प्राकृतिक आग जैसे-आसमानी बिजली गिरने से होने वाले नुकसान से बीमा का मुआवजा दिया जाएगा। दूसरा यदि खड़ी फसल(बुवाई से कटाई तक) है, तो सूखा, शुष्क स्थिति/बाढ़, जलभराव, व्यापक रूप से कीटों व रोगों के प्रभाव, किसी खेत के हिस्से पर बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग लगना, तूफान, ओलावृष्टि तथा चक्रवात जैसे रोके ना जा सकने वाले जोखिमों के कारण उपज में हुए नुकसान को आच्छादन करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा आवरण प्रदान किया जाएगा।

 उन्होंने बताया कि तीसरे प्रकार के जोखिम में फसल कटाई के उपरांत हुए नुकसान को शामिल किया गया है। ओलावृष्टि , चक्रवाती वर्षा और बेमौसम वर्षा होने की स्थिति में खेत में सुखाने हेतु रखी हुई फसलों की कटाई के पश्चात् 14 दिनों की अधिकतम अवधि में हुए नुकसान शामिल है। सभी किसान स्थानीय आपदाओं के अंतर्गत फसल नुकसान की जानकारी नुकसान की तिथि के 72 घंटे के अंतर्गत व्यक्तिगत तौर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में या टोल फ्री नंबर -1800-180-2117 पर दे सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए बैबसाईट-www.pmfby.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। 

error: Content is protected !!