हाईकोर्ट ने दिए पंचायती जमीन पर कब्जों को हटाने के आदेश चंडीगढ़। हरियाणा प्रदेश के गांवों की पंचायती, शामलाती जमीन व जोहड़ों पर किए गए अवैध कब्जों का मामला आए दिन सुर्खियों में रहता है। प्रदेश में लगभग 30 हजार एकड़ पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे बताए जा रहे है। पजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को अगले 3 माह में ग्राम पंचायतों की जमीन से अवैध कब्जे हटाने के दिए है। आदेश में अवैध कब्जे छुड़ाने के साथ ही कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए है। गांवों में अवैध कब्जों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के तल्ख आदेश दिया है। गांवों में अवैध कब्जों को लेकर पानीपत निवासी धर्मबीर ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसका निपटारा करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शर्मा की आधारित बैंच ने यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने अपने गांव की पंचायती जमीन पर कब्जे के लिए लोकायुक्त कोर्ट में शिकायत की थी जिसके बाद पिछले साल 7 जून को केस का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी गांवों में पंचायती जमीन पर कब्जों को हटाने के लिए आदेश जारी किये थे। प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहाँ पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे न किए गए हों। करीब दो साल पूर्व वर्ष 2018 में हाईकोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के गाँवों में करीब 30 हजार एकड़ पंचायती व शामलाती जमीन पर अवैध कब्जे किए गए हैं। उस समय जस्टिस आरके जैन एवं जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा था कि हमेंं पता हैकि गाँवों से कब्जे राजनीतिक शय के कारण नहीं हटाए जा रहे हैं। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने ऐसे लोगों के नाम भी मांगे थे जो प्रदेशभर में शामलात भूमि पर अवैध कब्जे करवा रहे हैं ताकि ऐसे लोगों को कानून का पाठ पढ़ाया जा सके। लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के आदेशों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट ने अब एक बार फिर गाँवों में पंचायती जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को छुड़वाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आगामी तीन माह में ग्राम पंचायतों में पंचायती, शामलात, सांझे की जमीनों व जोहड़ों पर किए गए अवैध कब्जों को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने के साथ-साथ अवैध कब्जाधारियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों से प्रदेश सरकार के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों के भी हाथ-पांव फूल गए हैं क्योंकि गाँवों की पंचायती जमीन से अवैध कब्जे छुड़वाना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार को दिए हैं ये आदेश कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन जमीनों के केस का निपटारा हो चुका हैं, उन जमीनों को तीन महीने के अंदर कब्जा हटवाकर पंचायतों को सौंपा जाए। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिये आदेशों में कहा है कि जिन लोगों ने पंचायती जमीन पर अवैध रुप से कब्जे किये हैं। उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करवाए जाएं और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए।— Post navigation अनिल विज ट्रायल में बतौर वॉलेंटियर इंजेक्शन लगवाने वाले पहले मंत्री पूर्व पार्षद हरीश शर्मा व राजेश शर्मा द्वारा आत्महत्या की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए – बजरंग गर्ग