कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए समारोह स्थल/बैंक्वेट हॉल/मैरिज हॉल इत्यादि स्थानों पर निगरानी

कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए श्रीमान पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम के आदेशानुसार समारोह स्थल/बैंक्वेट हॉल/मैरिज हॉल इत्यादि स्थानों को चिन्हित करने उन पर निगरानी रखने के लिए गठित की गई पुलिस टीमों को तत्परता से कार्यवाही करने के दिए आदेश।

गठित पुलिस टीमों द्वारा सरकार द्वारा जारी नियमों व निर्देशों की अवहेलना करने वाले समारोह स्थल/बैंक्वेट हॉल/मैरिज हॉल के मालिकों व आयोजको के खिलाफ की जा रही है नियमानुसार कार्यवाही।

जैसा कि आपको विदित है कि गुरुग्राम में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ रहे है और आने वाले समय में शादी/ब्याह इत्यादि के आयोजन होना भी तय है, तो इस दौरान यह संक्रमण और अधिक फैलना स्वभाविक है, यदि इसके लिए कोई सख्त कदम नही उठाए तो यह संक्रमण एक भयानक रुप ले सकता है।

उक्त समस्याओं को मध्यनजर रखते हुए श्री के.के. राव भा.पु.से., पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम द्वारा शादी/ब्याह इत्यादि के लिए होने वाले आयोजन स्थलों को चिन्हित करने व उनके संचालकों तथा आयोजकों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण रुप से पालना करने के लिए जानकारी/चेतावनी तथा इन स्थानों को चिन्हित करके उन पर नियमित रुप से नजर रखने के लिए पुलिस टीमें गठित की गई थी।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के आदेशानुसार समारोह स्थल/बैंक्वेट हॉल/मैरिज हॉल पर नजर रखने के लिए गठित गई पुलिस टीमों द्वारा गुरुग्राम में स्थित सभी समारोह स्थल/बैंक्वेट हॉल/मैरिज हॉल के स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है तथा उनके मालिक/मैनेजर व संचालकों को कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना करने की जानकारी देते हुए यह भी बताया गया कि यदि उनके समारोह स्थल पर यदि नियमों की उल्लघना पाई जाती है तो उनके खिलाफ नियमानुसार तत्परता से कार्यवाही की जाएगी तथा उनका समारोह स्थल/बैंक्वेट हॉल/मैरिज हॉल शील कर दिया जाएगा।

श्री के.के. राव IPS, पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम द्वारा समारोह स्थल/बैंक्वेट हॉल/मैरिज हॉल पर निगरानी रखने के लिए गठित की गई पुलिस टीमों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना कराने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश/आदेश भी दिए है:-

बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, समारोह स्थल या इस प्रकार के कोई भी स्थान जहाँ पर समारोह आदि के लिए लोग इक्कठे होते हो उन स्थानों की पङताल करते हुए पुनः चिन्हित करना सुनिश्चित करें और इन समारोह स्थलों को नियमित रुप से चैक करें।

पुलिस टीमें अच्छे से इन स्थानों पर जाकर चैक करें कि सरकार द्वारा covid-19 के सम्बंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों (Guidelines) की पालना हो रही है या नही। समारोह स्थलों पर हो रहे किसी भी आयोजन में सामाजिक दूरी, मास्क व सेनेटाइजर का प्रयोग निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है या नही।

यदि किसी भी समारोह स्थल पर Covid-19 के संदर्भ में दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित तरीखे से नही होना पाया गया तो समारोह के आयोजक सहित समारोह स्थल/बैंक्वेट हॉल/मैरिज हॉल के मालिक/मैनेजर के खिलाफ सम्बन्धित थाना पुलिस को सूचित करके नियमानुसार तत्पर कार्यवाही की जाएगी।

प्रत्येक समारोह स्थल/बैंक्वेट हॉल/मैरिज हॉल के मालिक/मैनेजर के पास जाकर उन्हें यह भी निर्देश कि वह अपने स्थलों पर अगले सप्ताह में होने वाले समारोह/आयोजनों बारे सम्बंधित थाना में पहले ही सूचना देना सुनिश्चित करेंगें तथा नियमों की पालना ना करने वाले समारोह स्थलों को सील भी कर दिया जाएगा। अतः आप सभी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/आदेशों की पालना करें, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलाने से रोका जाए।

समारोह स्थल/बैंक्वेट हॉल/मैरिज हॉल के अतिरिक्त कॉलोनियों, सैक्टरों तथा अन्य स्थानों पर टैन्ट लगाकर आयोजित किए जाने वाले स्थानों पर भी पुलिस टीम जाकर आयोजकों को कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी आदेशों/नियमों की पालना कराना सुनिश्चित करें।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के आदेशानुसार गठित की गई पुलिस टीमें लगातार समारोह स्थल/बैंक्वेट हॉल/मैरिज हॉल सहित कॉलोनियों, सैक्टरों तथा अन्य स्थानों पर टैन्ट लगाकर आयोजित होने वाले स्थानों पर जाकर उनके आयोजको के साथ मिलकर उन्हें नियमों के बारे बता रही है साथ ही नियमों की उल्लघंना करने पर उनके खिलाफ तत्पर कार्यवाही करने के लिए भी चेतावनी दी जा रही है।

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