गुरुग्राम, 10 नवंबर। जिला आपदा प्रबंधन समिति तथा कंटेनमेंट समीक्षा समिति की अनुसंशा पर गुरूग्राम के जिलाधीश अमित खत्री ने आज संशोधित कंटेनमेंट जोन आदेश जारी किए हैं। 

इन आदेशों में गुरूग्राम ब्लाॅक के 23 स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत पड़ने वाले 134 स्थानांे को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है जबकि सोहना ब्लाॅक में 4 और पटौदी ब्लाॅक में 2 स्वास्थ्य केंद्रों के क्षेत्रों में तीन स्थानो को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। गुरूग्राम ब्लाॅक में सबसे ज्यादा 26 स्थान तिगड़ा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यक्षेत्र में हैं। इसी ब्लाॅक में संख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर बादशाहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का इलाका है जहां पर 12 स्थानों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। 

जिला प्रशासन के प्रवक्ता के अनुसार शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिगड़ा के क्षेत्र में मुख्य रूप से सैक्टर 56, सैक्टर 57, सैक्टर 55, सैक्टर 54, सैक्टर 49, सैक्टर 53, डीएलएफ फेज-5, साउथ सिटी-2, सैक्टर 47, सैक्टर 50 की रिहायशी सोसायटियां आती हैं। ये सोसायटिया ज्यादात्तर मल्टीस्टोरी हैं और इनमंे रहने वाले परिवारों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो इसलिए जिलाधीश ने आदेशों में टाॅवर नंबर तथा उसमंे भी कुछ चुनिंदा फलोर कंटेनमेंट जोन में रखने के आदेश दिए हैं। इसी प्रकार, बादशाहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में सैक्टर 67, सैक्टर 69, सैक्टर 61, सैक्टर 66, सैक्टर 65, सैक्टर 60 आदि की सोसाइटियों के कुछ टाॅवरों के दो से तीन फलोर ही कंटेनमेंट जोन में रखे गए हैं। केवल सैक्टर 66 के आयरियों अपटाउन नामक सोसायटी के टाॅवर ए में 6 फलोर कंटेनमेंट जोन में रखने के आदेश दिए गए हैं। वजीराबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र में सैक्टर 45, सैक्टर 29, सैक्टर 41, सैक्टर 38, सैक्टर 46 और ग्वाल पहाड़ी के वैलीव्यु अस्टेट सोसायटी के कुछ टाॅवरों में 3 तो कुछ में 6 फलोर कंटेनमेंट जोन में रखे गए हैं। इसी प्रकार, नाथुपुर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पड़ने वाले डीएलएफ फेज तीन व डीएलएफ फेज-5 में कुछ गलियों व फलोर को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। इस हिसाब से प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर-48 के पूर्व में स्थित मल्टीस्टोरी सोसायटियों में कोरोना महामारी का प्रकोप अधिक है। 

राष्ट्रीय राजमार्ग से पश्चिम में पड़ने वाले क्षेत्र में फिरोजगांधी काॅलोनी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पड़ने वाले ज्योति पार्क, कृष्णा काॅलोनी, सैक्टर-9, शिवपुरी तथा न्यु काॅलोनी के ब्लाॅक ए और डी की कुछ गलियां कंटेनमेंट जोन में रखने के आदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार गांधी नगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में सैक्टर 10, शक्ति नगर और चार मरला में कुछ घरों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। ओम नगर स्वास्थ्य केंद्र के दायरे में पड़ने वाले शिवाजी नगर, ओम नगर, हरि नगर व राज नगर की कुछ गलियों को कंटेनमेंट जोन में रखने के आदेश दिए गए हैं। 

जिला के सोहना ब्लाॅक में पठानवाड़ा, ठाकुरवाड़ा, न्यू फै्रंड्स काॅलोनी, कायस्तवाड़ा, खटीकवाड़ा, वार्ड नंबर 5 की शिव काॅलोनी तथा वार्ड नंबर 2 की राजोरिया काॅलोनी को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। इसी प्रकार पटौदी ब्लाॅक के अंतर्गत फरूखनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में दो स्थानों तथा मंदपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में गंाव मिर्जापुर की तीन गलियों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है।

 जिलाधीश ने आदेशों में कहा है कि 14 दिन तक यदि इन क्षेत्रों में कोई भी नया पाॅजिटिव केस नहीं आता है तो ये स्वतः ही कंटेनमेंट जोन से बाहर माने जाएंगे। संबंधित एसडीएम को उनके कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले कंटेनमेंट जोन क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने और बैरिकेडिंग व डिस्पले बोर्ड आदि लगवाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के कलस्टर प्रभारी इंसीडेंट कमांडरों के कार्य को सुपरवाईज करेंगे। इन आदेशों को लागू करने में ढिलाई बरतने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। 

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