– केवल ग्रीन पटाखें लाईसेंस प्राप्त व्यापारी ही बेचने को अधिकृत, अन्य पटाखों तथा लड़ियों पर रहेगा प्रतिबंध – पटाखें केवल 14 नवंबर को दीपावली वाले दिन रात्रि 8 से 10 बजे तक चलाने की है अनुमति – उल्लंघन करने पर विस्फोटक पदार्थ 1884 के तहत होगी सख्त कार्रवाई  – कोई भी व्यक्ति नगर निगम के टोल फ्री नंबर 18001802738 पर उल्लंघन की कर सकता है शिकायत

गुरूग्राम, 03 नवंबर। सर्वोच्च न्यायालय की हिदायतों के अनुसार जिला गुरूग्राम में कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखें ही लाईसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से बेचे जा सकते हैं। अन्य पटाखों तथा लड़ियों के उत्पादन, बिक्री तथा प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा वायु तथा ध्वनि प्रदूषण होता है और ठोस कचरा संबंधी समस्याएं भी होती हैं। ये पटाखें भी केवल दीपावली पर्व के दिन 14 नवबंर को सांय 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलाने की अनुमति होगी।

ये आदेश नजदीक आ रहे दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए गुरूग्राम के जिलाधीश अमित खत्री ने इस वर्ष जिला में दीपावली के त्यौहार पर पटाखों के उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री को लेकर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 और विस्फोटक पदार्थ नियम 2008 के तहत जारी किए हैं। ये आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्जुन गोपाल तथा अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य नामक 2015 की सीडब्ल्यूपी नंबर 728 का निपटारा करते हुए 23 अक्तुबर 2018 को दिए गए निर्देशों की पालना में जारी किए गए हैं। 

जिलाधीश के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए गुरूग्राम पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री जिला में कहीं पर भी ना हो। आदेशों को लागू करने में ढिलाई पाए जाने पर संबंधित पुलिस थाना के थाना प्रभारी को न्यायालय की अवमानना के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमों के उल्लंघन के बारे में शिकायतों की सुनवाई तथा नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी नगर निगम गुरूग्राम को भी दी गई है। थाना प्रभारी, नगर निगम के अधिकारीगण, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा तहसीलदार अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एक-दूसरे से तालमेल करके इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाएंगे। जिलावासियों से भी कहा गया है कि इन आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर वे नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1888-180-2738 पर काॅल कर सकते हैं या ई-मेल आईडी बउब/उबहण्हवअण्पद Boob पर शिकायत भेज सकते हैं। 

आदेशों को लागू करने वाले सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन की पालना रिपोर्ट उपायुक्त गुरूग्राम तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को नियमित रूप से भेजंेगे।

आदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी हिदायत दी गई है कि वे दीपावली से सात दिन पहले और सात दिन बाद अर्थात् 14 दिन तक वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखेंगे। वे इसका पूरा डाटा तैयार करेंगे कि दीपावली से पहले प्रदूषण का स्तर क्या था और दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर कहां तक पहुंचा है। अतिरिक्त उपायुक्त प्रशांत पवार इस कार्य के लिए जिला में ओवर आॅल प्रभारी नामित किया गया है। डीसीपी मुख्यालय सभी ड्यूटी मैजिस्टेªटों को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधीश के इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर दण्ड प्रक्रिया अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही करके दण्डित किया जाएगा। ये आदेश पूरे गुरूग्राम जिला में तत्काल प्रभाव से लागू होकर 15 नवंबर को सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे। 

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