गुरूग्राम, 19 अक्टूूबर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिलाधीश अमित खत्री द्वारा सोमवार को संशोधित कंटेनमेंट जोन के आदेश जारी किए गए जिसके अनुसार गुरूग्राम जिला में अब 24 से घटाकर 19 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। 

जिला आपदा प्रबंधन समिति तथा कंटेनमेंट पुनरीक्षण समिति की संस्तुति पर जिलाधीश अमित खत्री ने कंटेनमेंट के जो नए आदेश जारी किए हैं उसमें सबसे ज्यादा 17 कंटेनमेंट जोन गुरूग्राम ब्लाॅक में बनाए गए हैं तथा एक-एक जोन सोहना और फरूखनगर ब्लाॅक में बनाए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि यदि इन जोनो में कोई भी नया पाॅजिटिव केस नहीं आता है तो 14 दिन की अवधि के बाद कंटेनमेंट जोन स्वतः ही उस श्रेणी से बाहर माना जाएगा। 

कंटेनमंेट को लेकर जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार पीएचसी वजीराबाद में सैक्टर 45 विकास मार्ग के पास मकान नंबर 252 से 269, सैक्टर 46 एचएसवी ग्लोबल स्कूल के पास मकान नंबर 914 से 916, सैक्टर 29 द वल्र्डस स्पा बिल्डिंग के टाॅवर नंबर बी-4 में ग्राउंड फलोर, फस्र्ट फलोर और सैकेण्ड फलोर, साउथ सिटी वन ब्लाॅक डी में मकान नंबर 1 से 10, के आर मंगलम स्कूल के पास साउथ सिटी के ब्लाॅक ई में मकान नंबर 7 से 17, शिलोकरा गांव में युनिवल्र्ड टाॅवर सिटी के पास प्रभा की आंगनवाड़ी से दिनेश शर्मा की दुकानमें कंटेनमंेट जोन बनाए गए हैं। 

इसी प्रकार, यूपीएचसी फिरोजगांधी काॅलोनी में गली नंबर 6, 9, 11, 13 और 14 ज्योति पार्क के पास कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कृष्णा काॅलोनी की गली नंबर 3, 4, 6, 8 और 12 को कंटेनमेंट जोन मे डाला गया है। सैक्टर 9 के गेट 1,2,3,4 और शिवपुरी की गली नंबर 9 और न्यू काॅलोनी के ब्लाॅक ए और डी को भी कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। यूपीएचसी गांधीनगर मकान नंबर 700 से लेकर 1200 तक, मकान नंबर 1700 से लेकर 1780 तक, सैक्टर 10ए के मकान नंबर 120 से 280 तक, गांधी नगर की गली नंबर 6ए मकान नंबर 200 से 250/22, शिवाजी पार्क की गली नंबर 15 को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है।  यूपीएचसी नाहरपुर रूपा में हंस एन्कलेव में मस्जिद वाली गली नंबर 1, 4, 5 और 8 को कंटेनमेंट घोषित किया गया है। 

यूपीएचसी नाथूपुर के क्षेत्र में व्हाइट टाउन हाउस यू ब्लाॅक डीएलएफ फेज 3 में गली नंबर यू-16, यू-18, यू-26, यू-27, यू-28, लगुन अपार्टमेंट का ब्लाॅक के, डीएलएफ फेज 3 के वी ब्लाॅक की गली नंबर वी 2, वी 10, वी 13, वी 20 और वी 27, प्रिंस्टोन अस्टेट डीएलएफ फेज 5 में टू सी ब्लाॅक के फलोर नंबर 10, 11 और 12, ब्लाॅक टू सी के फलोर नंबर 10, 11 और 12, डीएलएफ फेज 3 एस ब्लाॅक की गली नंबर एस-51 और एस-56, नाथूपुर गांव में तोताराम चैक से आश्वरन की चैपाल को कंटेनमेंट में रखा गया है। 

यूपीएचसी ओम नगर क्षेत्र में शिवाजी नगर की गली नंबर 1,2,3,4,5,16,17, ओम नगर की गली नंबर 1,2,3,5,6,और 9 को कंटेनमेंट घोषित किया गया है।  यूपीएचसी राजेंद्रा पार्क क्षेत्र में प्रकाश बक्वेट हाॅल वाली गली ब्लाॅक डी, न्यू पालम विहार फेज 1 जे ब्लाॅक में लक्की जनरल स्टोर वाली गली, एन ब्लाॅक की  पार्क वाली गली, राजेंद्रा पार्क एफ ब्लाॅक में राजेंद्रा पार्क वाली गली और हनुमान मंदिर वाली गली, ब्लाॅक जी में टोयटा शोरूम वाली गली, अशोक गार्डन गली नंबर 1,3, जय विहार की गली नंबर एक, विष्णु गार्डन की गली नंबर 4, न्यू पालम विहार ब्लाॅक के की गली नंबर 2, न्यू पालम विहार ब्लाॅक क्यू काली माता मंदिर के पीछे वाली गली को कंटेनमेंट में रखा गया है। 

यूपीएचसी राजीव नगर क्षेत्र में राजीव नगर ईस्ट में गली नंबर 2,3,4 और 6, सोनिया ब्युटी पार्लर वाली गली, राजीव नगर वेस्ट में गली नंबर 5,6,7, न्यू अमनपुरा में गली नंबर 5 और छोटी माता मंदिर वाली गली, अशोक विहार फेज 3 में गली नंबर 2ए, 4, 6ए, 6बी, 9ए, 10, 11बी, शीतला काॅलोनी के ब्लाॅक डी में गली नंबर 2, 11, ब्लाॅक बी में गली नंबर 1,2,3,6 और 7, ब्लाॅक ई में गली नंबर 2 को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है।

 यूपीएचसी सूरत नगर क्षेत्र में सूरत नगर पार्ट 2 की गली नंबर 9,14,31,37, सूरत नगर फेज 1 में भगत सिंह सोसायटी की गली नंबर 3 और 29, सैक्टर 104 में जारा आवास के टाॅवर नंबर 12 के फलोर नंबर 11,12 और 13 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। 

यूपीएचसी चंद्रलोक क्षेत्र में सरस्वती विहार सेक्टर 28 में मकान नंबर 520 से 530, मकान नंबर 554 से 564, मकान नंबर 945 से 955, मकान नंबर 864 से 874, डीएलएफ फेज 2 के एन ब्लाॅक में मकान नंबर एन 2/10 से 2/30, मकान नंबर 14/25 से 14/35, मकान नंबर जे-4/15 से जे-4/25, मकान नंबर 9/11 से 9/20, एमजी रोड़ स्थित एसएल टाॅवर के टाॅवर आई सी वन के ग्राउंड फलोर, फस्र्ट और सैकेण्ड फलोर, टाॅवर आई सी टू के ग्राउंड फलोर, फलोर नंबर 1,2,4,5,6, टाॅवर पीसीआई के फलोर नंबर 1,2,3, डीएलएफ फेज वन के ब्लाॅक ए में मकान नंबर ए-15/1 से ए-15/10, मकान नंबर 8/11 से 8/20, सैक्टर-52 आरडी सिटी के ब्लाॅक सी में मकान नंबर सी-1-23 से सी-1/66, सी-53 से सी-74, सी-1/67 से सी-1/82 को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। 

यूपीएचसी तिगरा क्षेत्र में सैक्टर-57 के सैक्टर 47 के मलिबु टाउन के टाॅवर 3 में  मकान नंबर 1,2,3, सैक्टर 46 पाइन ड्राइव मलिबु टाॅउन मकान नंबर 30 से 35, डीएलएफ फेज-4 द कै्रस्ट सोसायटी के टाॅवर सी में फलोर नंबर 35,36,37, सैक्टर 50 की द क्लोथ साउथ सोसायटी के टाॅवर नंबर 6 में फलोर नंबर 6,7 और 8, सैक्टर 49 की बैम्बले स्टेट सोसायटी के ब्लाॅक बी में फलोर नंबर 2,3 और 4, सुशांत लोक फेज 2 मंे ब्लाॅक एफ के मकान नंबर 152 से 158, सैक्टर 47 के कैनवुड 19 मलिबु टाॅउन के मकान नंबर 15 से 20, सैक्टर 51 के मकान नंबर 880 से 890, सैक्टर 50 द क्लोज नोर्थ निरवाना कंट्री के टाॅवर 10 में फलोर नंबर 8,9 और 10, साउथ सिटी टू ब्लाॅक जी में मकान नंबर 81 से 84, सैक्टर 58 की ग्रैंड अर्च सोसायटी टाॅवर एफ में फलोर नंबर 26 से 28 और फलोर नंबर 11, 12, सैक्टर 49 की रोजवुड सिटी ग्रैंड मैनिसन काॅलोनी ब्लाॅक सी में मकान नंबर 1 से 5, सैक्टर 49 उप्पल साउथेंड में ब्लाॅक एस के मकान नंबर 60 से 64, सैक्टर 49 में वाटिका सिटी के टाॅवर जैसमीन वन में  फलोर नंबर 13 और 14, सैक्टर 54 कम्युनिटी सैंटर के पास हुडा प्लोट में मकान नंबर 510 से 530,  सुशांत लोक फेज 3 ब्लाॅक बी में मकान नंबर 27 से 42, सैक्टर 54 शिव शक्ति अपार्टमेंट में फलोर नंबर 2,3,7 और 8 को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। 

यूपीएचसी बसई एन्कलेव क्षेत्र में सरस्वती एन्कलेव का ब्लाॅक बी और सी को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। यूपीएचसी सुखराली के सैक्टर 17 बी इफको काॅलोनी में मकान नंबर 1159 से 1167, मकान नंबर 1202 से 1215, सुखराली गांव की गली नंबर 4, सुखराली एन्कलेव बिग बास्केट के पास परमेश्वर के घर से कालु के घर तक, माता मंदिर वाली गली में माता मंदिर से ब्रदर्स पीजी को कंटेनमेंट में रखा गया है। 

इसी प्रकार, पीएचसी बादशाहपुर क्षेत्र में सैक्टर 63 टाइम रैजीडेंसी के टाॅवर एफ में फलोर नंबर 4,5,6 को कंटेनमेंट में रखा गया है। पीएचसी गढी हरसरू सैक्टर 104 न्यू टाउन हाईट्स सोसायटी के टाॅवर आर में फलोर नंबर 14,15,16 को भी कंटेनमेंट घोषित किया गया है। यूपीएचसी पटेल नगर क्षेत्र में गली नंबर 11,12,13,14, हनुमान मंदिर के पास गली नंबर 3 पीपल वाली गली, अर्जुन नगर में गली नंबर 4,6,13,14, सैक्टर 15 पार्ट टू के जिंदल भवन में मकान नंबर 700 से 710, सैक्टर 15 रेल विहार के टाॅवर थ्री में ग्राउंड फलोर, टाॅवर बी में फलोर नंबर 1, 2 और 3, सैक्टर 15 पार्ट 2 में मकान नंबर 978 से 982, जैकबपुरा में हरीश स्वीट्स वाली गली, चंदन नगर प्लाॅट नंबर 95 को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। 

यूपीएचसी लक्ष्मण विहार महावीरपुरा में गली नंबर एक , अशोक विहार 1 में गली नंबर 3 और 19, लक्ष्मण विहार 2 में गली नंबर 7 और 10, भीमगढ खेड़ी में शिव मंदिर वाली गली नंबर 8, सूर्य विहार ब्लाॅक ए में गली नंबर 1, 3, मकान नंबर ए-151 से ए-158 को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है।

सोहना ब्लाॅक में शिवकुंड, पंथवायरा, ठाकुरवाड़ा, गुज्जरघाटी, लोहियावाड़ा, खटीकवाड़ा, शिव काॅलोनी, वार्ड नंबर 2 रजोरिया काॅलोनी को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। पीएचसी फरूखनगर के क्षेत्र में बालाजी नगर गली नंबर 2 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। 

– कंटेनमेंट जोन में आमजनता के आवागमन पर रहेगा प्रतिबंध

आदेशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में आम जनता के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा और केवल आवश्यक सेवाएं तथा आपातकालीन स्थिति में आवागमन की अनुमति होगी। पूरे कंटेनमेंट जोन को सील किया जाएगा। संबंधित एसडीएम अपने क्षेत्र के एसीपी या एसएचओ से तालमेल करके कंटेनमेंट जोन क्षेत्र की सीमाएं तय करते हुए उसमें प्रवेश तथा निकासी के स्थानों को चिन्हित करेंगे। साथ ही एसडीएम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं तथा आपात कालीन आवागमन के लिए अधिकृत व्यक्तियों को पास आदि जारी किए जाएं। 

-कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में होगी डोर टू डोर स्क्रीनिंग

इन कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में सिविल सर्जन गुरूग्राम द्वारा डोर टू डोर स्क्रीनिंग अथवा थर्मल स्कैनिंग के लिए पर्याप्त संख्या में टीमें लगाई जाएंगी। ये टीमें सिविल सर्जन की देख-रेख में काम करेंगी तथा इन क्षेत्रों में लगाए जाने वाले स्टाफ को अपनी सुरक्षा के लिए पीपीई उपकरण आदि दिए जाएंगे। प्रत्येक घर के गेट तथा दरवाजों के हैंडल आदि को सैनेटाईज किया जाएगा। गुरूग्राम महानगर सिटी बस लिमिटिड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा हरियाणा राज्य परिवहन गुरूग्राम की महाप्रबंधक को आदेश दिए गए हैं कि वे क्रमशः 4 और 2 बसंे अर्थात् कुल 6 बसंे स्वास्थ्य विभाग की स्क्रीनिंग टीमों को अस्पताल से कंटेनमेंट जोन पहुंचाने तथा वापस लाने के कार्य में लगाएंगे। 

-संबंधित एसडीएम होगे नोडल अधिकारी

संबंधित एसडीएम को उनके कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले कंटेनमेंट जोन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, आदेशों में कहा गया है कि संबंधित कंटेनमेंट जोन के कलस्टर प्रभारी उस क्षेत्र मंे इंसीडेंट कमांडर के तौर पर राहत कार्यों की देखरेख करेंगे। इंसीडेंट कमांडर एसओपी के अनुसार काम करेंगे।

-आदेशों की अवहेलना करने वालों को किया जाएगा दण्डित

आदेशों में सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से करेंगे अन्यथा उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत सख्त कार्यवाई की जाएगी। 


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