गुरूग्राम, 13 अक्तुबर। पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) द्वारा जारी ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान(ग्रैप) की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय एवं कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ग्रैप का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत भारी जुर्माना लगाया जाएगा और एफआईआर भी दर्ज करवाई जा सकती है। मंगलवार को जारी आदेशों में कहा गया है कि ग्रैप के तहत की गई ग्रेडिंग के अनुसार चूंकि गुरूग्राम क्षेत्र वायु गुणवत्ता के मामले में खराब श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता और अधिक ना बिगड़े इसके लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिएं। ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 15 अक्तुबर से विभिन्न कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। इनके तहत जिन सडक़ों पर अधिक धूल उडती हैं, उनकी पहचान करके वहां पर मैकेनिकल स्वीपिंग तथा पानी का नियमित छिडक़ाव किया जाएगा। निर्माण योजनाओं में अगर पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन होता है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा किए जा रहे सडक़ निर्माण, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन निर्माण, सीवरेज लाईन आदि कार्यों में पर्यावरणीय मानदंडों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र में रबड़, प्लास्टिक कचरे, कपड़े संबंधी कचरे को जलाने वालों की निगरानी की जाएगी तथा उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुरूग्राम शहर में ठोस कचरा ले जाने वाले वाहनों का उचित कवर होना सुनिश्चित किया जाएगा तथा इन सभी की उचित निगरानी के लिए रात्रि गश्त टीमों का भी गठन किया जाएगा। आदेशों में कहा गया है कि जिन स्थानों पर ठोस कचरा तथा मलबा आदि पड़ा हुई है, उसे 5 दिन के भीतर उठाकर वैज्ञानिक निपटान के लिए उपयुक्त सुविधाओं तक ले जाया जाना चाहिए। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के जनादेश के अनुसार एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर रोक सुनिश्चित की जाएगी। आदेशों में कहा गया है कि ग्रैप की पालना सुनिश्चित करने के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग, कचरा जलाने पर चालान व एफआईआर, कचरा ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वाहन का कवर होना, मलबा डंपिंग संबंधी मामलों में चालान एवं एफआईआर, निर्माण गतिविधियों में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन पर चालान एवं एफआईआर, बिना ढक़े पड़े हुए निर्माण सामग्री संबंधी मामलों में चालान, बिना ढक़े निर्माण सामग्री ले जाने पर चालान, सडक़ों पर पानी का छिडक़ाव तथा ग्रीन बैल्ट, पार्कों तथा खुले स्थानों पर मल्च का छिडक़ाव सुनिश्चित किया जाए। इन गतिविधियों के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके साथ ही जोन वाईज कार्यकारी अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं को उनके क्षेत्रों में ग्रैप की पालना सुनिश्चित करवाने के आदेश दिए गए हैं। उक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी 15 अक्तुबर से प्रतिदिन दोपहर 3 बजे तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट ई-मेल [email protected] पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह के अनुसार नगर निगम गुरूग्राम द्वारा पर्यावरण एवं स्थिरता विंग के तहत दिन-प्रतिदिन हवा की गुणवत्ता की निगरानी और ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की पालना को सुनिश्चित करने के लिए एयर लैब की स्थापना भी की जा रही है। यह लैब ग्रैप की पालना से संबंधित सभी आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण की जिम्मेदारी निभाएगी। यह समीर एप की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार होगी और सोशल मीडिया के माध्यम से वायु प्रदूषण से संबंधित प्राप्त होने वाली शिकायतों जैसे कचरा जलाने, कचरा डालने और अन्य पर्यावरण संबंधी अन्य शिकायतों का समाधान निर्धारित समयसीमा के भीतर करवाना लैब के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। अतिरिक्त निगमायुक्त जसप्रीत कौर के अनुसार नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में ग्रैप की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए तथा प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां करने वालों की निगरानी के लिए 24 घंटे नजर रखी जाएगी। इसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी निगम पार्षदों तथा आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों को भी पत्र भेजकर अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने में सहयोग करें। Post navigation हरेरा गुरूग्राम की प्रोमोटर के खिलाफ सख्त कार्यवाही, प्रोमोटर को देरी के लिए लगभग 3 करोड़ रूपए का जुर्माना एक्सपोर्ट कम्पनी से निकाले गए मजदूरों ने प्रबन्धन के खिलाफ प्रदर्शन किया, नौकरी बहाली की मांग की