कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता के कोरोना के इलाज में

हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने पंचकूला सिविल सर्जन को रंजीता मेहता की शिकायतों पर जांच व जल्द कार्यवाई के दिए दिशा निर्देश।

साथ ही पीड़िता रंजीता मेहता को कंज़्यूमर कोर्ट में भी मामले की शिकायत देने की दी सलाह।

क़ाबिलेज़िक्र है कि सेक्टर 23 स्थित पारस अस्पताल में कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता का 3 दिन तक चला यह कोरोना का इलाज।

जिसका 3 दिन का बिल ₹97 हज़ार का बनाया था।

जिसमें ECG का बिल भी बनाया गया था जबकि ECG टेस्ट हुआ ही नहीं था।

जिसपर रंजीता मेहता ने हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री व गृहमंत्री अनिल विज, हरियाणा स्वास्थ्य महानिदेशक, पंचकूला सिविल सर्जन व हरियाणा मानव अधिकार आयोग में शिकायत भेजी थी।

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