एक और फर्जी कॉल सेंटर का थाना डी.एल.एफ. सैक्टर-29, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने किया भांडाफोड़, फर्जी कॉल सैन्टर से 04 आरोपियों को किया काबू।

श्री के.के. राव, आईपीएस, पुलिस आयुक्त गुरुग्राम के निर्देश पर पुलिस थाना डी.एल.एफ. सैक्टर-29, गुरूग्राम की पुलिस टीम ने की कार्यवाही।

✍ आरोपी कॉल सैन्टर चलाकर अमेरिका के लोगों को कम्पयूटर व इन्टरनेट के माध्यम से तकनीकी सहायता (Technical Support) देने के नाम पर धोखाधङी करते हुए करते थे ठगी।

✍ आरोपियों द्वारा वारदात में प्रयोग किया जा रहा 01 कम्पयूटर सी.पी.यू. पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जा से किया बरामद।

▪ दिनांक 11.09.2020 को निरीक्षक जगबीर, प्रभारी थाना डी.एल.एफ. सैक्टर-29, गुरुग्राम की पुलिस टीम को अपने गुप्त सुत्रों के माध्यम से एक सूचना एशियन गैस्ट हाऊस, प्लॉट नं. 583, ग्लेरिया मार्केट के पीछे, गुुरुग्राम के बेसमेन्ट में Tech Support के नाम पर अवैध तरीके से कॉल सेंटर चलाकर अमरीका के लोगो को टक्स्पोर्ट सर्विस देने के नाम पर धोखाधड़ी करके ठगे जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई।

▪ इस सूचना पर श्री के.के.राव भा.पु.से., पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम के निर्देशानुसार व कानून की सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए निरीक्षक जगबीर, प्रभारी पुलिस थाना सैक्टर-29, गुरुग्राम की पुलिस टीम तत्परता से एक रेङिग पुलिस टीम का गठन किया गया व पुलिस रेङिग टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को सूचना के बारे में विस्तारुपूर्वक अवगत कराया गया।

▪ निरीक्षक जगबीर, प्रबन्धक अफसर पुलिस थाना सैक्टर-29, गुरुग्राम की पुलिस टीम सूचना में बताए गए मकान पर पहुंची तो पाया कि मकान के बेसमेन्ट में 23 लङके व 05 लङकिया अँग्रेजी भाषा (अमेरिकी लहजे) में हेडफोन लगाकर बात कर कर रहे थे व सभी के सामने कम्प्युटर सिस्टम रखे हुये थे।

▪ पुलिस टीम द्वारा आगामी कार्यवाही करने के लिए वहां पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों को इक्कट्ठा किया और उनसे कॉल सेंटर के संचालन से सम्बन्धित कागजात (कंपनी रजिस्ट्रेशन, DOT लाईसैन्स, सोर्स ऑफ कस्टमर, MOD OF PAYMENT) की जानकारी मांगी गई तो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला और ना ही कोई कागजात पेश किए। पुलिस टीम द्वारा की गई पूछताछ में पाया कि इस कॉल सैन्टर पर काम करने वाले कर्मचारी Technical Support के नाम पर अमेरिका के लोगों के साथ बातचीत करके ठगी करते है और ये कर्मचारी निम्नलिखित के निर्देशानुसार इस कार्य को करते हैः-

  1. मनु सिंह तंवर पुत्र परमजीत सिंह निवासी तिगङना, जिला भिवानी।
  2. अरुण सिंह पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह निवासी मकान नं. ए-7/61 लाल कुँआ नैनीताल, उत्तराखण्ड हाल निवासी मकान नं. 20 सिकन्दरपुर, गुरुग्राम।
  3. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री पदम सिंह निवासी मकान नं. एल-3, भारत नगर, भिवानी, हाल निवासी मकान नं. 2895, गली नं. 4, लक्ष्मण विहार, गुरुग्राम।
  4. पंकज यादव पुत्र श्री कुलदीप सिंह निवासी मकान नं. 172, गली नं. 1 जिला व तहसील चरखी दादरी हाल निवासी गली नं. 3, डी.एल.एफ. फेस-1, गुरुग्राम।

▪ उक्त व्यक्तियों द्वारा फर्जी रुप में कॉल सैन्टर चलाकर कम्पयूटर व इन्टरनेट के माध्मय से विदेशी लोगों को तकनीकी सहायता देने के नाम पर धोखाधङी करके ठगी करने पर इसके खिलाफ सम्बन्धित अधिनियमों की सम्बन्धित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया व अभियोग में उपरोक्त चारों आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

▪ आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि इस फर्जी कॉल सैन्टर का मालिक उपरोक्त आरोपी मनु सिंह है। मनु पहले शराब के ठेके इत्यादि चलाता था। उसके बाद उक्त आरोपी तीनों इसके सम्पर्क में आए और ये फर्जी कॉल सैन्टर चलाने लगे। मनु ने उक्त तीनों आरोपियों को 15 हजार रुपयों के मासिक वेतन तथा इन्सेन्टिव पर रखा हुआ था तथा ये चारों मिलकर इस फर्जी कॉल सैन्टर का संचालन कर रहे थे तथा इसके निर्देशों पर ही इस कॉल सैन्टर में कार्य करने वाले कर्मचारी काम करते थे। ये अमेरिका के लोगों को तकनीकि सहायता देने के नाम पर उनके साथ ठगी करते थे। अमेरिका के लोगों से ये गिफ्ट कार्ड के माध्यम से पैसे लेते थे।

▪ आरोपियों द्वारा वारदात में प्रयोग किया जा रहा कॉल सैन्टर का मुख्य कम्पयूटर का 01 सी.पी.यू. पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जा से बरामद किया है।

▪ आरोपियों को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया जाएगा। पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान आरोपियों से विस्तार पूर्वक पूछताछ करके इनके द्वारा की गई ठगी के बारे में अधिक जानकारी ली जाएगी। अभियोग अनुसंधानाधीन है।

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