जिला महेंद्रगढ़ पुलिस ने रखा था अपराधी पर ₹ 20,000/- का नकद पुरस्कार।

चण्डीगढ-‌ 5 सितंबर – पुलिस महानिदेशक‌ हरियाणा ने सभी जिला पुलिस अधिकारियों को अती वांछित व उद्धघोषित आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाए जाने के लिए निर्देश दिए हुए हैं। उक्त‌ निर्देशों के तहत कार्यवाही करते हुए पुलिस अधीक्षक भिवानी के उचित‌ मार्गदर्शन पर दिनांक 05.08.2020 को सीआईए स्टाफ भिवानी के निरीक्षक योगेश कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने दिनांक 04.09.2020 को विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर नया बस स्टैंड भिवानी से एक अति वांछित उद्घघोषित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान संदीप उर्फ बागड़ी पुत्र मांगेराम वासी बारडा थाना सतनाली, जिला महेंद्रगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी से एक अवैध पिस्तौल देसी बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी में पंजीबद्ध कर कार्यवाही अमल में लाई गई है। यह‌ जानकारी पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता ने दी।

प्रवक्ता के अनुसार संदीप उर्फ बागड़ी पुत्र मांगेराम जाति जाट वासी बारडा थाना सतनाली जिला महेंद्रगढ़ जो अभियोग संख्या 415 दिनांक 7.12.2012 धारा 148, 149, 302, 120 बी आईपीसी व शस्त्र अधिनियम थाना महेंद्रगढ़ में सजा काट रहा था। इसके अतिरिक्त यह अपराधी निम्न अभियोगों में भी वांछित है (20000/-)

  1. अभियोग संख्या 379 दिनांक 6. 3.11 धारा 379 आईपीसी थाना सतनाली।
  2. अभियोग संख्या 124 दिनांक 6.4.11 धारा 392, 397 आईपीसी व शस्त्र अधिनियम थाना शहर नारनौल।
  3. अभियोग संख्या 68 दिनांक 29.7.12 धारा 323, 325, 506, 34 आईपीसी थाना सतनाली।
  4. अभियोग संख्या 200 दिनांक 10.6.12 धारा 148, 149, 427, 506 आईपीसी थाना शहर नारनौल।
  5. अभियोग संख्या 415 दिनांक 7.11.17 धारा 148, 149, 302, 120 बी आईपीसी व शस्त्र अधिनियम थाना महेंद्रगढ़
  6. अभियोग संख्या 149 दिनांक धारा 8/9 एच डी सी पी एक्ट थाना सतनाली।
  7. अभियोग संख्या 250 दिनांक 4.9.2020 धारा 25.54.59 A Act. थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी।

पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती संगीता कालिया ने जिला भिवानी की आमजन से अपील की है कि अगर इस प्रकार के अति वांछित अपराधी के बारे में उन्हें कोई सूचना प्राप्त होती है। तो वह इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम भिवानी व संबंधित पुलिस थाने या चौकी में तुरंत दें। सूचना देने वाले का नाम व पहचान गोपनीय रखा जाएगा व जिला पुलिस को सहयोग करें।

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