–    नगर निगम गुरूग्राम द्वारा डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को किया जा रहा है सील

गुरूग्राम, 2 सितम्बर। प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को सील किया जा रहा है।   

नगर निगम गुरूग्राम के जोन-4 क्षेत्र में जोनल टैक्सेशन ऑफिसर देवेन्द्र सिंह की टीम के सदस्यों टैक्स इंस्पैक्टर पंकज सलूजा एवं नरेश ने बुधवार को 3 प्रॉपर्टीज को सील करने की कार्रवाई की। टीम द्वारा सैक्टर-35 स्थित कृष्णा बिल्डवैल, आईबीसी टावर तथा मैफील्ड गार्डन स्थित एक प्रॉपर्टी को सील किया गया। कृष्णा बिल्डवैल पर 1786400 रूपए, आईबीसी टावर पर 1358500 रूपए तथा मैफील्ड गार्डन स्थित एन-21 व 22 पर 1856356 रूपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।

    नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप ङ्क्षसह के अनुसार हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों एवं खाली प्लाटों का प्रॉपर्टी टैक्स वार्षिक रूप से जमा करवाना जरूरी है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने पर प्रॉपर्टी टैक्स पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है तथा डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को सील करके उसकी नीलामी भी की जा सकती है। हरियाणा सरकार द्वारा 31 अक्तुबर तक ब्याज माफी एवं छूट का लाभ दिया जा रहा है, इसलिए समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके सरकार द्वारा दी जा रही छूट एवं ब्याज माफी का लाभ उठाएं।

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