पटौदी ब्लॉक की 9 पंचायतों को जारी किया नोटिस.
विभिन्न 9 गांवों में नहीं कचरा निस्तारण शैड की सुविधा

फतह सिंह उजाला

पटौदी । जब से केंद्र और हरियाणा में बीजेपी सरकार आई है , इसके बाद से शहर से लेकर देहात तक स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । सबसे पहले शौच मुक्त अभियान के तहत शौचालय बनाने पर जोर दिया गया और बीजेपी सरकार का स्वच्छता अभियान में यह प्रयास सफल रहा । इसी कड़ी में एक और समस्या जो सामने आई वह थी विभिन्न स्थानों पर कचरा निस्तारण अथवा एकत्रित किया जाने की।

इसी कड़ी में पटौदी ब्लॉक में आज भी नो ऐसे गांव हैं , जहां पर कचरा निस्तारण की सुविधा के साथ-साथ कचरा एकत्रित करने के शेड और उसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं है । इसी मामले को लेकर जिला प्रशासन ने अब अपनी सख्तायी दिखाई है और पत्र क्रमांक 948, तिथि 5 अगस्त 2020 के माध्यम से पटौदी ब्लॉक की विभिन्न नो पंचायतों के सरपंच और ग्राम सचिव को संबंधित गांवों में कचरा शेड निर्माण की जमीन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं । यह निर्देश खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पटौदी के द्वारा एडीसी कार्यालय के पत्र क्रमांक 7996 दिनांक 11 नवंबर 2019 के संदर्भ में जारी किए गए हैं ।

गांवों में आज भी कचरा निस्तारण और कचरा एकत्रित किया जानाआम समस्या बनी हुई है ।  से गांवों में तो इस दिशा में काम पूरा कर लिया गया है । लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं , जहां पर कचरा निस्तारण की सुविधा के साथ-साथ कचरा एकत्रित करने के लिए शैड और जमीन उपलब्ध नही है । यह मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा जवाब तलबी की गई है।  खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के द्वारा पटौदी ब्लॉक की पंचायत नूरपुर बोहड़ा, तेल पुरी, ढाणी कुंभवास, ढाणी शंकर वाली, पथरेड़ी , बिलासपुर कला,  दिनौकरी , देवलावास, मिलकपुर इत्यादि को पत्र भेजकर कचरा शैड के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं । संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच और ग्राम सचिव को भेजे गए पत्र के मुताबिक कहा गया है कि एनजीटी 2016 कमेटी के आदेशानुसार ब्लॉक पटौदी की सभी ग्राम पंचायतों में सभी प्रकार के ठोस कचरा का निपटान किया जाना तय किया गया है , जो कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत स्तर पर कचरा शेड का निर्माण करके किया जाना है ।

ऐसे में जिन पंचायतों में अभी तक कचरा शैड नहीं बनाए गए हैं, उन ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव और भूमि की एक्स सिजरा नकल, जमाबंदी 8 अगस्त तक पटौदी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में जमा करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं । बताया गया है कि ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव में 2011 की जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या का विवरण भी उपलब्ध करवाएं जिससे कि एनजीटी 2016 कमेटी के आदेशानुसार कमेटी के नियमों के अनुपालन तय समय सीमा के अंदर सुनिश्चित की जा सके। अब देखना यह है कि जिन पंचायतों को नोटिस जारी किए गए हैं , वह क्या जवाब देती हैं और यदि इन पंचायतों अथवा गांव में ठोस कचरा निस्तारण के लिए जमीन सहित शैड बनाने की समस्या आज भी आड़े आ रही है तो उसका जिस प्रकार से और किस स्तर पर समाधान हो सकेगा ।

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