गुरूग्राम में अनाधिकृत रूप से सीवरेज वेस्ट को खाली करना, संग्रह करना व परिवहन करना दंडनीय अपराध है

–    नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ऐसा करने वालों के वाहनों को जब्त करने के
     साथ ही 25 हजार रूपए का किया जाएगा जुर्माना
–    दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना राशि होगी 50 हजार रूपए

गुरूग्राम, 15 जुलाई। गुरूग्राम में अनाधिकृत या गैर-कानूनी रूप से सीवरेज वेस्ट को खाली करने, संग्रह करने व परिवहन करने पर दंडनीय अपराध के तहत कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ऐसा करने वालों के वाहनों को जब्त करके के साथ ही संबंधित पर 25 हजार रूपए का जुर्माना किया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना राशि 50 हजार रूपए वसूली जाएगी।

इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) इंद्रजीत कुल्हडिय़ा ने बताया कि इसके लिए नगर निगम गुरूग्राम द्वारा तीन माह की ट्रायल अवधि के लिए अशोक विहार फेज-2 निवासी जगत सिंह को कार्य सौंपा गया है। उन्हें नगर निगम गुरूग्राम की तरफ से सैप्टेज पॉलिसी के उल्लंघन पर चालान करने एवं नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। वे सभी जब्त किए गए वाहनों को बसई, जहाजगढ़ और बेगमपुर खटौला के सामुदायिक केन्द्रों में रखेंगेे। इंपाऊंड वाहनों को 25 हजार रूपए की जुर्माना राशि जमा करवाने के बाद ही छोड़ा जाएगा। दूसरी बार की उल्लंघना पर जुर्माना राशि 50 हजार रूपए वसूली जाएगी।

प्राप्त की गई जुर्माना राशि नगर निगम गुरूग्राम के पास जमा होगी तथा प्रति दिन की रिपोर्ट नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) के कार्यालय में भेजने के निर्देश संबंधित को दिए गए हैं।    

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