-जवाब नही देने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व आईपीसी की धारा 188 के तहत होगी कार्यवाही अशोक कुमार कौशिक नारनौल। एसडीएम एवं इंसीडेंट कमांडर मनीष फौगाट ने शिव कुंड मंदिर कुलताजपुर में 12 जुलाई को आयोजित भंडारे के मामले में नंद ब्रह्मचारी धर्मार्थ ट्रस्ट शिव कुंड मंदिर के प्रधान व समस्त पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर तीन दिन के अन्दर जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन, भंडारे व भीड़ एकत्रित करने पर पाबन्दी लगी हुई है। इस संबंध में कुलताजपुर के सरपंच से प्राप्त शिकायत व सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भंडारे में सैकड़ों लोगों के एकत्रित होने की खबर एसडीएम मनीष फौगाट के संज्ञान में आया है कि शिव कुंड मंदिर कुल्ताजपुर में 12 जुलाई को भंडारे का आयोजन किया गया तथा भारी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित की गई। आपके ट्रस्ट द्वारा सरकार के उक्त आदेशों के खिलाफ भंडारे में लोगों द्वारा ना तो मास्क पहना गया और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया गया। इस ट्रस्ट के प्रधान व पदाधिकारी होने के नाते आप सब का यह कर्तव्य बनता है कि आप सरकार और प्रशासन द्वारा विधिपूर्वक जारी दिशा निर्देशो का स्वंय पालन करें व पालन करवाना सुनिश्चित करें जबकि आप द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो कि एक गंभीर चूक है जिससे कोरोना महामारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इस बारे में आप अपना जवाब तीन दिन के अन्दर-अन्दर एसडीएम कार्यालय नारनौल की ई-मेल पर भेजना सुनिचिश्त करें अन्यथा आपके विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी । Post navigation नियमो की उल्लंघन कर निर्माण करने वालो पर कार्यवाही करने की बजाय मीडिया को पढ़ाने लगे नगरपरिषद के नियम 8 घंटे अभियान चलाकर 70 फीसदी से अधिक टिड्डियों का खात्मा