गुरूग्राम नगर निगम के चार अधिकारियों पर सूचना आयोग ने 10 हजार रूपये जुर्माना ठोंका पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये जुर्माने के कारण बताओ नोटिस भी जारी किये

चंडीगढ़ 5 जुलाई. चाईनीज कम्पनी ईको ग्रीन बारे आरटीआई में अधूरी सूचना देने पर सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई ने नगर निगम गुरूग्राम के चार अधिकारियों पर दस हजार रूपये जुर्माना ठोंका है। यह जुर्माना राशि अपीलकर्ता को दी जाएगी। चारों जन सूचना अधिकारियों के खिलाफ आरटीआई एक्ट के सैक्शन 20 के तहत कारण बताओं नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि क्यों ना 25-25 हजार रूपये जुर्माना लगाया जाए। साथ ही मांगी गई समस्त सूचनाएं 15 दिन में देने के आदेश देते हुए 9 सितम्बर को चंडीगढ़ तलब किया है।

पानीपत के मजदूर अधिकार कार्यकर्ता पीपी कपूर ने बताया कि 18 नवम्बर 2019 को उन्होंने कमिशनर नगर निगम गुरूग्राम को 18 सूत्री आरटीआई आवेदन भेजा था। इसके तहत गुरूग्राम में ठोस कूड़ा प्रबंधन स्कीम की ठेकेदार चाईनीज कम्पनी बारे सूचनाएं मांगी थी। लेकिन निगम के जन सूचना अधिकारियों एवं वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों (1 से 4 जोन )ने निगम के ज्वाइंट कमिशनर के आदेशों के बावजूद भी पूरी सूचनाएं नहीं दिलवाई।

इतना ही नहीं राज्य सूचना आयोग के नोटिस का जवाब तक नहीं दिया और ना ही 2 जुलाई को केस की सुनवाई में चंडीगढ़ हाजिर हुए। राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई ने 2 जुलाई को केस की सुनवाई उपरांत चारों अधिकारियों को पूरी सूचनाएं ना देने का दोषी पाते हुए दस हजार रूपये जुर्माना ठोंका। यह जुर्माना राशि अपीलकर्ता को नगरनिगम बतौर मुआवजा अदा करेगा।

सूचना आयोग ने चारों अधिकारियों को 15 दिन में पूरी सूचनाएं देने व 25-25 हजार रूपये जुर्माना लगाने का कारण बताओ नोटिस भी जारी कर 9 सितम्बर को चंडीगढ़ तलब किया है।

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