–    सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का करना होगा पालन

गुरूग्राम, 28 जून। हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की पालना करते हुए गुरूग्राम में एक जुलाई से शॉपिंग मॉल को खोलने बारे अनुमति दी गई है।   

इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि शॉपिंग मॉल्स मालिकों को हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी एसओपी की पालना करना अनिवार्य है। विभाग द्वारा जारी एसओपी में शॉपिंग मॉल्स के मालिकों से कहा गया है कि वे सोशल डिस्टैंसिंग अर्थात दो गज की दूरी की पालना मॉल्स में सुनिश्चित करवाएंगे। इसके साथ ही मॉल में आने वाले कर्मचारियों तथा आगन्तुकों के लिए मास्क पहनना जरूरी है। मॉल में 65 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा सह-रूग्णता वाले व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। मॉल के प्रवेश द्वार पर हाथों की स्वच्छता तथा थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था प्रत्येक आगन्तुक के सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि मॉल के अंदर भीड़ एकत्रित ना हो।

जो कर्मचारी उच्च जोखिम वाले हैं जैसे अधिक आयु वर्ग वाले, गर्भवती महिला कर्मचारी व मैडीकल कंडीशन के अधीन वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सावधानियां बरती जानी चाहिएं। ऐसे कर्मचारी जनता के साथ सीधे संपर्क की आवश्यकता वाले किसी भी कार्य में शामिल ना किए जाएं। शॉपिंग मॉल्स मालिक जहां भी संभव हो ऐसे कार्यों के लिए घर से काम करने की सुविधा प्रदान करेंगे। अगर मॉल में वॉलेट पार्किंग की सुविधा है, तो इसका संचालन करने वाले स्टाफ के कर्मचारी फेस कवर तथा दस्तानों का प्रयोग करें तथा गाडिय़ों के स्टीयरिंग, दरवाजों के हैंडल व चाबियों आदि का उचित कीटाणुशोधन किया जाना चाहिए।

मॉल परिसर में लोगों की लाईनों में सोशल डिस्टैंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ठ चिन्हों का प्रयोग किया जाए। मॉल में आगन्तुकों, कर्मचारियों और सामान सप्लाई के लिए प्रवेश और निकासी द्वार अलग-अलग होने चाहिएं। लोगों को इस बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए कि वे एस्केलेटर के उपयोग करते समय एक-दूसरे के बीच उचित दूरी रहे।

मॉल में एयर कंडीशन/वैंटीलेशन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देशों की पालना की जाए, जिसमें अन्य बातों के साथ जो दिया गया है कि सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सैटिंग 25-30 डिग्री सैल्सियस की सीमा में होनी चाहिए। इसके साथ ही हुमिडिटी 40-70 प्रतिशत होनी चाहिए। ताजा हवा जितना संभव हो उतनी होनी चाहिए और क्रॉस वैंटीलेशन पर्याप्त होना चाहिए। सभी वॉशरूम की गहरी सफाई नियमित अंतराल पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। मॉल के अंदर और बाहर के परिसर में लगे डोर नॉब्स, एलेवेटर बटन, हैंड रेल्स, बैंच, वॉशरूम फिक्चर्स आदि की सफाई और कीटाणुशोधन करना अनिवार्य है। एक निश्चित अंतराल में सैनीटाईजेशन अनिवार्य है। शॉपिंग मॉल के अंदर स्थित सिनेमा हॉल, गेमिंग आरकेड, बच्चों के खेलने की जगह अभी बन्द रहेंगे।

मॉल परिसर के अंदर कोविड-19 से संबंधित अगर कोई संदिग्ध या पुष्टि के मामले में उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से अलग करें। इसके लिए उसे अलग कमरे या क्षेत्र में ले जाएं। जब तक उसका चैक-अप डॉक्टर द्वारा नहीं किया जाता है, उसे फेस कवर उपलब्ध करवाएं। तुरंत ही नजदीकी अस्पताल या क्लीनिक या हैल्पलाईन पर सूचना दें।

error: Content is protected !!