-लॉकडाउन के नियमों की उल्लघंना करने पर पुलिस द्वारा वाहनों के चालान, इम्पाउंड करने सहित दर्ज किए जा रहे हैं मामले।

गुरूग्राम, 24 जून।   अनलाॅक-1 के दौरान कोविड-19 की रोकथाम एवं फैलाव को रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन द्वारा व्यापक कदम उठाये जा रहे है। पुलिस द्वारा जहां एक ओर लोगों से घरों के अंदर रहने का अनुरोध किया जा रहा है वहीं जो लोग बिना फेस मास्क के बाहर घूम रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग द्वारा जिला में अब तक फेस मास्क ना लगाने पर 3468 लोगों के चालान किए गए हैं।

  जो व्यक्ति बिना फेस मास्क के बाहर निकल रहे है और नियमों की उल्लंघना कर रहे है, ऐसे लोगों के विरूद्ध पुलिस द्वारा केस दर्ज करने के अलावा चालान भी किये गये है और वाहनों को इम्पाउंड करने की कार्यवाही भी की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त मोहम्मद अकिल ने बताया कि लॉक डाउन शुरु होने से लेकर अब तक 7162 वाहनों का चालान तथा 807 वाहनों को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत जिला में 467 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा, कोविड-19  का संक्रमण फैलाने वाले 20 लोगों पर धारा 269 व 270 के तहत एफ आई आर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जिला में 363 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। श्री अकिल ने बताया कि जिला में 1329 लोगों द्वारा लॉक डाउन कथा कर्फ्यू आर्डर का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की गई है।

उन्होंने बताया किस जिला में लॉक डाउन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1,80,92100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। श्री अकिल ने कहा कि लोगों को चाहिए कि जहां तक संभव हो वे अपने घरों में ही रहे और अनावश्यक रूप से घरों से ना निकले। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है ऐसे लोग भी क्वारंटाइन के नियमों की पालना करें, अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस सम्बंधी सोशल मीडिया, फेस बुक तथा वाट्सएप पर झूठी अफवाह फैलाने एवं लोगों को गुमराह करन वालों पर कार्यवाही की जा रही है।        

 उन्होंने कहा कि सभी लोग जब तक बहुत जरूरी ना हो अपने घरों से ना निकलें , अपना व अपने परिजनों के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखें । कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। नागरिक किसी भी प्रकार की झूठी अफवाह की ओर ध्यान न दें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा झूठी अफवाह फैलाई जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। क्या-क्या रखें सावधानियां- किसी से भी न तो हाथ मिलाएं और न ही किसी दूसरे के शरीर को स्पर्श करें, अपनी खुद की आंखों, कानों, नाक, गले या चेहरे को भी न छुए, किसी से भी बात करते हुए कम से कम छह फीट की दूरी रखें। छींकते या खांसते समय अपना मुंह व नाक मास्क, रूमाल या कपड़े से जरूर ढक लें। दरवाजों, दरवाजों के हैंडलों, मेजों, कागजों, ढक्कनों, बर्तनों इत्यादि को नंगे हाथों से न छुएं। ऐसा करना सम्भव न हो तो छूने से पहले इन चीजों की सतहों को और छूने के तुरंत बाद अपने हाथों को चलते पानी में कम से कम 20 सैकण्ड के लिए धोएं। बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो तो डाक्टर से सम्पर्क करें। 

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