गुरुग्राम 19 जून। जिला में आ रहे कोरोना संक्रमित मामलों को देखते हुए गुरूग्राम के जिलाधीश अमित खत्री ने आज जिला के 7 और प्राइवेट अस्पतालों में उनकी कुल क्षमता के कम से कम 25 प्रतिशत बैड कोविड 19 के मरीजों के लिए आरक्षित करना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।

 इससे पहले भी जिलाधीश द्वारा जिला के 36 प्राइवेट अस्पतालों को इस प्रकार के आदेश दिए जा चुके हैं। अब तक जिला में 43 निजी अस्पतालों को कोविड-19 मरीजों के लिए नामित किया गया है। इन सभी अस्पतालों को मानव संसाधन तथा लाॅजिस्टिक्स अर्थात् चिकित्सकांे, पैरामैडिकल स्टाफ, दवा, आइसीयू आदि सहित सेवाएं देने के लिए कहा गया है। साथ ही इन्हें यह भी कहा गया है कि मरीजों तथा बैड की संख्या आदि संबंधी सूचना ये प्रतिदिन onemapggm.gmda.gov.in (HR Heal Tab)  पर अपडेट करेंगे। 

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