चंडीगढ़, 9 जून- हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 31 जुलाई, 2020 तक विभिन्न सरकारी पदों पर नव चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र प्रमाण के सत्यापन में आंशिक छूट देकर उन्हें प्रोविजनल आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों के चरित्र प्रमाण का सत्यापन प्रोविजनल नियुक्ति होने के दो महीने के अंदर-अंदर करना होगा। सरकार द्वारा यह छूट 31 जुलाई, 2020 के बाद स्वत: समाप्त हो जाएगी। Post navigation प्राइमरी स्कूलों को 31 अगस्त तक खोलने का नही कोई विचार: मनोहर लाल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बाथरूम में नहाते समय फिसलकर गिरे, चंडीगढ़ रेफर