पटौदी एसडीएम राजेश कुमार पहुंचे बोहड़ाकला के बाजार.
घर से बाहर सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना जरूरी
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फतह सिंह उजाला
पटौदी।
 पटौदी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नियमित अंतराल पर कोरोना कोविड-19 संक्रमण के मामले आने के साथ ही स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया है । हाल ही में जिला उपायुक्त के द्वारा भी सख्त आदेश जारी किए गए हैं कि कोरोना कोविड-19 से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस बना के रखना अनिवार्य है। इन आदेशों की अवहेलना किया जाने पर दोषी पाए जाने पर 500 रूपए जुर्माना तय किया गया है ।

इसी संदर्भ में बुधवार को पटौदी के एसडीएम राजेश कुमार प्रजापत के द्वारा इलाके के सबसे बड़े गांव बोहड़ाकला बाजार का अचानक दौरा किया गया। इस दौरान स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि तथा अन्य विभागों के अधिकारी भी साथ में मौजूद थे । गांव बोहड़ाकला में विभिन्न बाजारों का मौका मुआयना किया जाने के दौरान कई स्थानों पर दुकानदारों सहित अन्य लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया। ऐसे में बोहड़ाकला के विभिन्न बाजारों में क्रमशः बसंत राम एंड संस, भारद्वाज  कम्युनिकेशन , वेद प्रकाश एंड संस , रोहतास पुत्र डालचंद सब्जी विक्रेता , श्री राम बीज भंडार, श्री बालाजी पेंट एवं हार्डवेयर , मौजी पुत्र लाजपत सब्जी विक्रेता , संतोष पुत्र बाबूलाल हार्डवेयर शॉप कीपर,  अजय कुमार पुत्र केशुराम को बिना मास्क लगाए हुए दोषी पाया गया । इन सभी को कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने का दोषी पाया जाने पर प्रत्येक को पांच-पांच सौ रूपए का जुर्माना लगाया गया है ।

इस मौके पर बीडीपीओ पटौदी अरुण कुमार,  दिनेश मलहान ग्राम सचिव, महावीर सिंह, गांव के सरपंच यजुवेंद्र सिंह गोगली व अन्य भी मौजूद रहे । एसडीएम पटौदी ने लोगों से आग्रह करते हुए चेतावनी भी दी है कि अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा सहित बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार और प्रशासन के निर्देश के मुताबिक मास्क लगाना अनिवार्य है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं । इस प्रकार के दौरे और निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे और जो भी कोई कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने का दोषी पाया जाएगा उसका चालान किया जाएगा ।

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