गुरूग्राम, 20 मई। लाॅकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के बाद केन्द्रीय गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकार के निर्देश अनुसार गुरूग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री द्वारा जिला में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है, परंतु यह अनुमति कंटेनमेंट जोन में लागू नही होगी। 

जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाॅकडाउन-4.0 में सभी निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालन कर सकते हैं और बाकि कर्मचारी वर्क फ्राॅम होम करेंगे। सरकारी कार्यालय हरियाणा सरकार द्वारा 18 मई को जारी हिदायत अनुसार खुलेंगे। स्पोर्टस काॅम्पलैक्स तथा स्टेडियम खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन उनमें राज्य सरकार के खेल विभाग द्वारा जारी स्टैंडर्ड आप्रेटिंग प्रोसिजर(एसओपी) के अनुसार दर्शकों को अनुमति नही होगी। बसों तथा अन्य यात्री वाहनांे का अंतर्राज्यीय आवागमन संबंधित राज्यो अथवा केन्द्र शासित प्रदेश की परस्पर सहमति से हो पाएगा।

 आदेशों में कहा गया है कि बसों के अंतर्राज्यीय  आवागमन को अनुमति इस शर्त के साथ दी जाएगी कि बस स्टाफ सहित उसमें निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत से ज्यादा सवारियां ना हो। सवारियां बस में पिछले दरवाजे से चढ़ सकती हैं और आगे वाले दरवाजे से उतरेंगी। बस में चढ़ने से पहले हर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान बस अड्डे तथा डिपु में परिवहन विभाग द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी। व्यक्तियो और वाहनो के आवागमन को भी आदेशों मे अनुमति दी गई है। चार पहिया वाहन के मामले में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री ही हो सकते है। उपरोक्त गतिविधियों के अलावा भी जिला में लाॅकडाउन की अवधि के दौरान 31 मई तक कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा गया है।

इनमें मैट्रो रेल सेवा पर रोक लगाई गई है और गृह मंत्रालय की अनुमति के अलावा मैडिकल कारणों को छोड़कर व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर भी रोक रहेगी। सभी स्कूल, काॅलेज, शिक्षण संस्थाएं , ट्रैनिंग अथवा कोचिंग इंस्टीटयृूट आदि भी बंद रहेंगे लेकिन आॅनलाइन तथा डिस्टेंस लर्निंग को अनुमति दी गई है।

इनके अलावा, शहर में सभी होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे हाॅस्पिीटेलिटी सर्विसेज बंद रहेंगी लेकिन बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स पर चलने वाली कैंटीन तथा क्वारंटाइन सुविधाओं, पर्यटकों सहित लाॅकडाउन में फंसे लोगों, स्वास्थ्य कार्यकर्ता , सरकारी कर्मचारी  अथवा पुलिस आदि के आवासीय स्थलों पर खाना उपलब्ध करवाने वाली हाॅस्पीटेलिटी सेवाओं को छूट दी गई है। शहर में चलने वाले रेस्टोरेंट्स को भी अपना किचन चलाने की अनुमति है लेकिन वे खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी ही कर सकते हैं।

जारी दिशा निर्देशानुसार सभी प्रकार के सिनेमा हाॅल, शॅपिंग माॅल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्कस, थीएटर, बार, आॅडिटोरियम, असेम्बली हाॅल तथा इस प्रकार के अन्य स्थलों को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक , खेल मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों और अन्य प्रकार की गतिविधियां,  जिनमें अधिक लोगों के जमा होने की संभावना रहती है, के लिए अनुमति नही होगी।  जिला में सभी धार्मिक स्थल, पूजा के स्थान  आम लोगों के लिए बंद रहेंगे और वहां कोई भी धार्मिक आयोजन नही किया जा सकेगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने, कैफे और ढाबा आदि का संचालन स्थगित रहेगा लेकिन वहां से पैकड खाना ले जाने, गाड़ी में बैठे-बैठे खाने का पैकेट लेने , होम डिलीवरी सर्विस और होटल या अल्प अवधि के लिए रहने के स्थानों पर रूम सर्विस को छूट दी गई है। आदेशों मंे यात्रियों की घरेलू मैडिकल सेवाओं, एयर एंबुलेंस, सुरक्षा उद्देश्यों तथा गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों को छोड़कर सभी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार, गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों तथा सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर रेल में भी यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

इन आदेशों की अवहेलना करने वालों को आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में दिए गए प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।

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